ओबीसी आरक्षण के मामलो की सुनवाई हाईकोर्ट मे सोमवार से नियमित होंगी

जबलपुर दर्पण । ओ.बी,सी. आरक्षण के 100 प्रकरणों की तीसरे दिन हुई अहम् सुनवाई मे 1983 में महाजन आयोग की रिपोर्ट में ओ.बी.सी. को 35% आरक्षण दिये जाने की अनुशंसा का हवाला दिया गया | 30 जून 2023 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ओ.बी.सी. को 27% आरक्षण का प्रस्ताव को याचिका को एक याचिका के माध्यम से चुनोती दी गई थी, जिसे हाईकोर्ट की एकल पीठ ने ख़ारिज कर दिया था | इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा की ख़ारिज उक्त आदेश के विरूद्ध सरकार ने अपील क्यों नही की | वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया की हाईकोर्ट की सिंगल बैंच के आदेश के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. पेंडिंग हैं |
हाईकोर्ट ने कहा की इंद्रा शाहनी वनाम भारत संघ के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की रिपोर्ट अनुसार ओ.बी.सी. को सही माना 27% आरक्षण फिर मध्य प्रदेश में लागू क्यों नही हुआ | तब याचिका कर्ताओ के अधिवक्ता ने कहा की मध्य प्रदेश सरकार ने 50% की अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए नहीं किया था लागू | तदनुसार इस प्रकरण मे सोमवार से नियमित सुनवाई की जाएगी |



