कब्रिस्तान को नष्ट करने वाले आरोपी को नहीं मिल रही अग्रिम जमानत

डिंडोरी दर्पण ब्यूरो। कब्रिस्तान को जेसीबी मशीन से नष्ट करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका दूसरी बार द्वितीय सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया। अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि, दिनांक 20.09.2020 को ग्राम सारसडोली के बाहर शमशान भूमि में गांव का नारायण उर्फ बबुआ के कहने पर उसका लड़का अनिल साहू के द्वारा जे.सी.बी. मशीन से शमशान भूमि को खोदकर करीब 3-4 लोगों की कब्र स्थान को नष्ट किया गया है, जिसमें मानव अवशेष(हड्डियां) निकल आई थी। आदिवासी समाज की सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार उक्त, भूमि आदिवासी समाज की पुण्य भूमि है,जहां उनके पूर्वजों का तथा वर्तमान में दरबई टोला का कोई भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसी स्थान पर दफनाया जाता है। इस प्रकार जे.सी.बी.मशीन से शमशान भूमि को खोदकर दरबईटोला के लोगों के मान सम्मान में ठेस पहुचाया गया है। थाना मेंहदवानी द्वारा आरोपी अनिल साहू के विरूद्ध अपराध क्रमांक 151/20 धारा 297 सहपठित धारा 34 भादवि एवं धारा 3(1)(za)(A) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का अपराध पंजीबद्ध किया गया उक्त मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी द्वारा आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया ।



