अवैध शराब तश्करी के विरूद्ध की गई कार्यवाही

मण्डला। जिला आबकारी अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अवैध मदिरा विनिर्माण, परिवहन व विक्रय के रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत् जिला कलेक्टर हर्षिका सिंह, पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के निर्देशन में एवं जिला आबकारी अधिकारी विभा मरकाम के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक इन्दु उपाध्याय के नेतृत्व पर आबकारी टीम द्वारा लगातार जिले के विभिन्न संदिग्ध इलाकों में मदिरा के अवैध निर्माण एवं विक्रय को प्रतिबंधित करने हेतु दबिश कार्यवाही की जा रही है। 22 जनवरी को अंजनिया क्षेत्र के ग्राम छिन्दीटोला में बने मलसागर जलाशय के आस-पास अड्डों पर छापामार कार्यवाही की गयी। छापामार कार्यवाही के दौरान झाड़ियों में एवं पानी के अन्दर छिपाये गये 497 प्लास्टिक के डिब्बों में भरे करीब 3000 किलोग्राम महुआ लाहन प्राप्त हुआ। आबकारी टीम को आते देख आरोपी भाग खड़े हुए। लावारिस रूप से बरामद महुआ लाहन को मौके पर नष्ट किया गया। लावारिस रूप से बरामद महुआ लाहन के लिये मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1)च के अन्तर्गत 03 प्रकरण कायम किये गये है। उक्त कार्यवाही के अतिरिक्त क्षेत्र में 02 स्थानों पर 18 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद होने पर 02 आरोपियों के विरूद्ध आबकारी नियमों के अन्तर्गत प्रकरण कायम किया गया है। उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक शैली सैयाम एवं सर्वेश नागवंशी तथा आबकारी मुख्य आरक्षक हरे सिंह उईके, राजेन्द्र खाण्डेलकर, आबकारी आरक्षक केशव हिडाऊ, सत्यपाल मरावी, विजय कमलेश, ममता बैरागी एवं शकुन्तला सैयाम उपस्थित रहे। जिले में विशेष अभियान के तहत् शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कड़ी नजर रखते हुए अवैध शराब के विनिर्माण, परिवहन व विक्रय की रोकथाम हेतु कार्यवाही निरन्तर जारी रखी गयी है।



