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कलेक्टर के आदेश को दरकिनार कर रहे डीआर अशोक शुक्ला

जबलपुर दर्पण ब्यूरो अरविंद कुमार द्विवेदी छतरपुर

अमानक खाद वितरण मामले में कार्रवाई के निर्देश होने के बावजूद भी डीआर अशोक शुक्ला ने नहीं करवाई एफ आई आर दर्ज

डीआर अशोक शुक्ला पर लगे बचाने बचाने के आरोप,2019 की गई थी 250 टन खाद की सप्लाई

जिले में किसानों को अमानक खाद वितरण मामले में अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कृषि विभाग ने वर्ष 2019 में अमानक खाद की सप्लाई करने वाली कंपनी और खाद की बिक्री करने वाली मातगुवां सहकारी समिति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है, लेकिन नियमों को दरकिनार करके 250 टन खाद की खरीदी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जांच में खरीदी प्रक्रिया में गड़बड़ी पाए जाने के बाद पुलिस को एफआइआर के लिए पत्र लिखा गया है, लेकिन अब तक एफआइआर नहीं हुई है।

कार्रवाई सहकारी समिति तक सीमित

सहकारी समिति के माध्यम से बांटी गई खाद अमानक पाए जाने के बाद कृषि विभाग ने एफआइआर दर्ज कराई है। मातगुंवा थाना में कृषि विस्तार अधिकारी कारपेंटर साडो ने उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1995 की धारा 7 और 19 के तहत सहकारी समिति मातगुंवा और दिव्य ज्योति एग्रो ट्रेड प्राइवेट लिमटेड इंदौर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सहकारी समिति पर बिना जैविक खाद के लाइसेंस के खाद किसानों को बेचने और खाद निर्माता-सप्लायर कंपनी के खिलाफ अमानक खाद बेचने पर कार्रवाई की गई है। वर्ष 2019 में रबी सीजन के लिए जिला सहकारी बैंक ने नियम के विरुद्ध अमानक जैविक खाद का सहकारी सोसायटियों के जरिए विक्रय कराया था, जिसके सैंपल फेल होने पर एफआइआर कराई गई है।

खरीफ 2019 में किसानों को बेची प्रोम खाद

जिले के किसानों को रबी-खरीफ सीजन में खाद की उपलब्धता कराने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में डीएमओ, कृषि, सहकारी बैंक के अधिकारियों की समिति जिले में खाद की मांग के हिसाब से उपलब्धता का निर्णय लेते हैं। उसके आधार पर डीएमओ खाद निर्माता कंपनियों से खाद खरीदकर सहकारी सोसायटियों में भंडारित कराते हैं, जिसे किसानों को वितरित किया जाता है। लेकिन वर्ष 2019 में खरीफ सीजन के लिए जिला सहकारी बैंक के सीइओ ने सीधे दिव्य ज्योति एग्रो ट्रेड प्राइवेट लिमटेड इंदौर से प्रोम नाम के जैविक खाद का भंडारण सोसायटियों में करा दिया, जिसे किसानों को बेच दिया गया।
एफआइआर के है निर्देश-कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने नकली खाद के वितरण में जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक केएल रायकवार को दोषी करार दिया है। इसके लिए कलेक्टर ने 11 जनवरी को जिला पंजीयक सहकारी संस्थाएं को आदेश जारी किया है। परंतु उसके बाद भी छतरपुर डीआर अशोक शुक्ला ने के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है।

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