मण्डला जिला आयुष अधिकारी के डीन को अवमानना नोटिस

मण्डला। शासकीय आयुर्वेद होम्योपैथी कर्मचारी संघ म.प्र.के प्रदेश महासचिव राधेलाल नरेटी ने बताया कि विगत वर्ष 17 जनवरी 2020 को महासचिव की हैसियत से माननीय मुख्यमंत्री म.प्र. शासन भोपाल को प्रदेश स्तरीय कर्मचारियों की लंबित मांगो,समस्याओं के निराकरण हेतु ज्ञापन सौंपा था । जिसको लेकर आयुक्त संचालनालय आयुष म.प्र.भोपाल ने निलंबन की कार्यवाही की गई हैं,जो विधि सम्मत न होने से दायर याचिका मेंं जबलपुर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश के बाद भी बोकर शासकीय आयुर्वेद औषधालय श्री नरेटी की बहाली नहीं करने के मामलें मेंं सख्ती दिखाई है । जस्टिस नंदीता दुबे की एकलपीठ ने इस मामलें मेंं आयुष मंत्रालय के प्रमुख सचिव करनिल खोंगवार देशमुख, डायरेक्टर संचालनालय आयुष म.प्र.भोपाल और मण्डला तत्कालीन जिला आयुष अधिकारी के डीन डॉ.पी.डी.गुप्ता को अवमानना नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है । बोकर मण्डला के राधेलाल नरेटी औषधि संयोजक की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि पिछले पन्द्रह माह से उनके बहाली से अभ्यावेदन के संबंध में नियमों के परिपेक्ष्य में उचित व स्पष्ट आदेश जारी नहीं की गई है । अधिवक्ता सुजात अली ने तर्क दिया कि जस्टिस विशाल धगत की एकलपीठ ने 7 जनवरी 2021 को आदेश दिया था कि आवेदक द्वारा जो पत्र बहाली के लिए दिया है उसका (Speaking order) बोलते हुए आदेश से उचित निराकरण 45 दिवस के भीतर करें । निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी बहाली नहीं की गई है । प्रांरभिक सुनवाई के बाद एकलपीठ ने अनावेदकों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है ।



