न्यायालय ने खारिज किया वक्फ कमेटी की ओर से दायर मुकदमा

जबलपुर। वक्फ मस्जिद खुदाबक्श बड़ी ओमती चौराहा, जबलपुर वक्फ रजिस्ट्रेशन नंबर 1/231 वक्फ मस्जिद इंतेजामिया कमेटी के कोषाध्यक्ष मक़सूद हुसैन द्वारा वक्फ सम्पत्ति के किरायेदार सैयद ज़फर अली मीरसाहब के विरुद्ध जबलपुर न्यायालय में सिविल सूट क्लास ए- RCS A 64/2020 दायर करते न्यायालय से वक्फ किरायेदार के विरुद्ध स्थायी एवं अंतरिम निषेधाज्ञा चाहने वक्फ मस्जिद कमेटी के द्वारा वक्फ किरायेदार के विरुद्ध वाद दायर किया गया था, उक्त वाद पर दोनों पक्षों के तर्क वितर्क सुनने के पश्चात वक्फ मस्जिद कमेटी द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय द्वारा खारिज करते उक्त वाद के समस्त व्ययों का भुगतान वक्फ मस्जिद कमेटी खुदाबक्श द्वारा वहन करने का आदेश पारित किया गया।
वक्फ किरायेदार के अधिवक्ता तकमील नासिर ने बताया की वक्फ मस्जिद खुदाबक्श कमेटी के द्वारा सैयद ज़फर अली के विरुद्ध बीसवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-II के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था जिसे माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद उक्त वाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत एवं वक्फ परिनियमों के अंतर्गत श्रवण योग्य न होने के कारण वक्फ मस्जिद खुदाबक्श इंतेजामिया कमेटी द्वारा दायर वाद सव्यय खारिज कर दिया, वक्फ किरायेदार की ओर से अधिवक्ता तकमील नासिर ने पैरवी की।



