राशन दुकान में अनियमित्ता पाये जाने पर दुकान संचालक पर प्रकरण दर्ज

जबलपुर दर्पण नप्र। थाना प्रभारी गोहलपुर अरविंद चौबे से मिली जानकारी अनुसार देर रात संजीव अग्रवाल उम्र 50 वर्ष कनिष्ठ अधिकारी कार्यालय कलेक्टर खाद्य विभाग ने लिखित शिकायत की दि 20 जन को जिला आपूर्ति नियत्रंक श्रीमती नुजहत बानो बकाई के मौखिक आदेश पर दि मार्डन शिक्षित बेरोजगार सहकारी उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित होने वाली शासकीय उचित मूल्य की दुकान अशफाकउल्ला खां वार्ड की लम्बे समय से शिकायत मिल रही थी जिस्की जांच सुश्री भावना तिवारी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के साथ की गई। जांच करने के उपरांत के विक्रेता मोहम्मद जावेद अख्तर उपस्थित रहे जिनके समक्ष जांच की गई उचित मूल्य दुकान में उपलब्ध पीओएस मशीन जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को राशन वितरण हेाता है तथा जिसमें उचित मूल्य दुकान में संग्रहित राशन सामग्री के स्टाक की जानकारी रहती है की पर्ची निकालकर दुकान में उपलब्ध खाद्यान शक्कर,नमक कैरोसिन का मिलान किया गया जांच दैारान मशीन में दर्ज स्टाक गेहूं 147.01 क्विंटल, चावल 90.01 क्व्ंिाटल, शक्कर 40 किलो, नमक 01.55 क्विंटल , कैरोसिन निरंक पाया गया जबकि उचित मूल्य दुकान के उपरोक्त सामग्री की जांच करने पर भौतिक सत्यापन में गेहूं 19.26 क्विंटल, चावल 1.20 क्विटंल, शक्कर 10 किलो पाई गयी थी इसके अलावा अन्य कोई राशन सामग्री स्टाक में नहीं पाई गयी थी मशीन मे दर्ज स्टाक तथा भौतिक सत्यापन करने पर पाई गयी सामग्री के स्टाक का मिलान करने पर गेहूं 127.75 क्विंटल, चावल 88.81 क्विंटल,शक्कर 30 किलो ,नमक1.55 क्विंटल कम पाया गया था। लिखित शिकायत पर अनियमितता पाए जाने पर उचित मूल्य दुकान के संचालक मोहम्मद जावेद के विरूद्ध धारा 406 भादवि एंव 3, 7 ईसी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।



