बिजली संबंधी 6345 प्रकरणों में हुआ समझौता

जबलपुर दर्पण। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर के अंतर्गत जबलपुर, सागर, रीवा एवं शहडोल रीजन में आयोजित नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं 126 के तहत बनाए गए बिजली की अनियमितताओं के कुल 6345 प्रकरणों में बिजली उपभोक्ताओं द्वारा समझौता किया गया जिससे कंपनी को रू. 692.59 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ तथा संबंधित उपभोक्ताओं को रू.251.82लाख की राहत प्रदान की गई । लोक अदालत में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू उपभोक्ताओं , समस्त कृृषि उपभोक्ताओं, 5 किलोवांट तक के गैर घरेलू तथा 10 एचपी तक भार वाले औद्यौगिक बिजली उपभोक्ताओं को समझौता करने पर छूट की पात्रता प्रदान की गई थी ।
जबलपुर रीजन में सर्वाधिक 2816 प्रकरणों में समझौता हुआ जिसमें 272.62 लाख रूपए उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गए जबकि सागर रीजन में 1942 .प्रकरणों में 177.03 लाख रूपए, रीवा रीजन में 1376 प्रकरणों में 158.03 लाख रूपए तथा शहडोल रीजन में 211 प्रकरणों में समझौता कर 13.95 लाख रूपए उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गए। प्रीलिटिगेशन के प्रकरणों में कंपनी को 462.98 लाख रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ ।



