अपराध के पीड़ितों को 6 लाख का मुआवजा हुआ स्वीकृत
जबलपुर दर्पण। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 के मामलों शीघ्र कार्यवाही किये जाने के निर्देष के अनुपालन में कुल 03 मामले निराकृत किये गये। न्यायालयों द्वारा विभिन्न आपराधिक मामलों में पीड़ितों को म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना,2015 के अंतर्गत प्रतिकर दिलवाये जाने की अनुषंसा पर एवं स्वयं पीड़ित/आश्रित के आवेदनों पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा अविलंब संज्ञान लिया जाकर कार्यवाही की गई। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर श्री नवीन कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई जिसमें कलेक्टर एस.के.सुमन, पुलिस अधिक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमाशंकर अग्रवाल उपस्थित रहे। श्री अग्रवाल ने बताया ऐसे अपराध पीड़ितों या उनके आश्रितों को जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति कारित हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवष्यकता है उन्हें न्यायालय की सिफारिष पर अथवा ऐसे पीड़ितों/आश्रितों को योजना अंतर्गत प्रतिकर राशि प्रदान की जाती है। इसी योजनांतर्गत कुल 03 प्रकरण जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये जिनमें कुल 6,00,000/- रूपये की प्रतिकर राषि स्वीकृत की गई। इस प्रकरणों में 02 ऐसे प्रकरण शामिल थे, जिनमें परिवार का भरण पोषण करने वाले व्यक्तियों की हत्या हो जाने के कारण उनके आश्रितों को प्रतिकर दिलवाया गया, जबकि अन्य मामलों में यौन अपराध की पीड़ित बालक को उनके पुनर्वास हेतु प्रतिकर राषि स्वीकृत की गई।साथ ही जिला एवं सत्र न्यायालय जबलपुर में स्थायी व निरंतर लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान 28 प्रकरण परस्पर सहमति से निराकृत किए गए जिसमें कुल एक करोड़ अठारह लाख दो हजार रुपये का मुआवजा वितरित हुआ।उमाषंकर अग्रवाल , सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के अध्यक्ष प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार सक्सेना के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय सिहोरा व पाटन में स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन किया गया ।