विधानसभा चुनाव के वीडियोग्राफी दल को दिया गया प्रशिक्षण
डिंडौरी, जबलपुर दर्पण न्यूज। विधानसभा निर्वाचन 2023 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विकास मिश्रा के निर्देशन में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में वीडियोग्राफी दल को अपर कलेक्टर, रिटर्निग आफिसर डिण्डौरी एवं सयुक्त कलेक्टर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह बताया गया कि निर्वाचन अवधि के दौरान अभ्यर्थी राजनैतिक दल द्वारा किये गये निर्वाचन व्यय की मॉनिटरिंग तथा आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न दलों का गठन किया गया है। जिनमें से एक दल वीडियोग्राफर का है। वीडियोग्राफर को सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का टाइम स्टेपिंग वीडियोग्राफी किया जाना है। जिससे अभ्यर्थी द्वारा किये गये निर्वाचन व्यय का सही-सही आकलन किया जा सके। जांच के दौरान वीडियोग्राफर को वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से किया जाना है। जब कभी जब्ती या संदिग्ध वस्तुयें वाहन में पायी जाती है, तो पूरी घटनाओं का सिलसिलेवार वीडियोग्राफी की जानी हैं। संयुक्त कलेक्टर श्री सुनील शुक्ला ने वीडियोग्राफर के कार्य और उत्तरदायी को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि यदि फोटोग्राफर को निर्वाचन के प्रत्येक चरण का समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार वीडियोग्राफी की जानी है। वीडियोग्राफर को निर्वाचन के जिस चरण की वीडियोग्राफी की जानी है ये निर्वाचन की प्रक्रिया, वीडियो निगरानी दल के साथ, स्थैतिक निगरानी दल के साथ उठना दल के साथ प्रेक्षक महोदय के साथ विभिन्न प्रकार के होने वाले प्रशिक्षण निर्वाचन सामग्री का वितरण संग्रहण, मतदान दलों को रवानगी एवं वापसी स्ट्रांग रूम का विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण आदि की वीडियोग्राफी करनी होती है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 21 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो रही है। जिसमें नामांकन दिवस में प्रातः 11 बजे से दोपहर 03 बजे तक नामांकन दाखिल किये जायेंगे। वीडियोग्राफर को इस अवधि में प्रतिदिन नामांकन प्रक्रिया होने के आधे घण्टे पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में उपस्थित होकर उनके निर्देशन में वीडियोग्राफी करनी है। प्रतिदिन प्रातः ठीक 11 बजे कार्यालय में लगी घड़ी में फोकस करते हुए रिकार्डिंग प्रारम्भ की जायेगी। नामांकन का समय दोपहर 03 बजे समाप्त होने पर भी घड़ी पर फोकस करते हुए वीडियोग्राफी की कार्यवाही को निर्देशानुसार पूर्ण की जायेगी। नाम निर्देशन पत्र लेने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में आये प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नामांकन दाखिल करते समय आये प्रत्येक अभ्यर्थी की नामांकन दाखिल घटना का वीडियोग्राफी की जानी है। नामांकन के अंतिम दिवस 02 बजे के बाद वीडियोग्राफर को लगातार नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जानी है, जब तक की रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में 03 बजे तक अन्दर आये सभी अभ्यर्थी के नामांकन फार्म जमा करने की वीडियोग्राफी किया जानी है। वीडियो निगरानी दलों के साथ वीडियोग्राफर को अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दलों की आम सभाए जुलूस तथा रैली के वीडियोग्राफी का कार्य किया जाता है। रिटर्निग आफिसर डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि वीडियो रिकॉर्डिंग इस प्रकार से की जानी चाहिए कि निर्वाचन व्यय के सभी मदों जैसे मंच का आकार, टेंट स्वागत द्वार, माला, सजावट, जलपान, कुर्सियां, माइक, लाईट, उपयोग किये गये वाहनों की संख्या मंच पर उपस्थित राजनेता, अन्य व्यक्ति आदि सभी को स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड करना है। जिससे अभ्यर्थी द्वारा किये गये निर्वाचन व्यय की सटीक गणना किया जाना संभव हो सके। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के भाषणों के उन अंशों का भी रिकार्ड किया जाना है, जिससे आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन के मामलो का पता लगाया जा सके और नियमानुसार कार्यवाही किया जा सके। स्थैतिक निगरानी दल के साथ आपको चेक पोस्ट पर वाहनों की तलाशी की वीडियोग्राफी करनी है जिससे अवैध नगदी प्रलोभन संबंधित वस्तुएं शराब संदेहास्पद वस्तुएं, असामाजिक तत्वों की रिकार्डिंग हो सके। निगरानी दल द्वारा किये गये जांच एवं जप्ती प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी करनी है।