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आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रत्याशयों को कारण बताओ नोटिस जारी

डिंडोरी, जबलपुर दर्पण ब्यूरो। रिटर्निंग आफिसर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 104 डिंडौरी ने भाजपा के प्रत्याशी पंकज सिंह तेकाम और कांग्रेस के प्रत्याशी ओमकार मरकाम को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में उल्लेखित है कि एल.ई.डी. के माध्यम से प्रचार-प्रसार किए जाने की अनुमति माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रदान की गई है, किन्तु दिनांक 24 अक्टूबर 2023 को रात्रि 10.30 बजे भाजपा कार्यालय के सामने भाजपा के प्रत्याशी पंकज तेकाम के द्वारा प्रचार वाहन में एल.ई.डी. के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा था, जो कि आदर्श आचार संहिता एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार ग्राम चांदरानी रा.नि.मं. समनापुर में कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार मरकाम के कार्यकर्ताओं द्वारा प्राथमिक शाला भवन बनवासी टोला में प्रचार-प्रसार हेतु फ्लैक्स लगाया गया है, जो संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन है, उक्त संबंध में किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है, चूंकि 9 अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। ऐसी स्थिति में यह कृत्य म.प्र. संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 एवं आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 104 डिंडौरी के द्वारा उक्त दोनों प्रत्याशियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में उल्लेखित उक्त नियमों के उल्लंघन पर क्यों न एफआईआर दर्ज की जाए, उक्ताशय से 24 घंटे के भीतर जवाब तलब करने कहा गया है।

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