जबलपुर दर्पणमध्य प्रदेश

जघन्य सनसनीखेज एवं चिन्हित प्रकरण

हत्या कारित करने वाले आरोपी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास व जुर्माने से किया दण्डित

जबलपुर दर्पण। न्यायालय जयशंकर श्रीवास्तव तेरहवां अपर सत्र न्यायाधीष जबलपुर के द्वारा थाना गोरखपुर के अपराध क्रं. 240/2022 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 430/2022 में आरोपीगण रामदास पटैल व अभिषेक उर्फ नमन पटैल को अंतर्गत धारा 302/34 भादस में आजीवन कारावास व 2000-2000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि मृतक के पिता ने थाना-गोरखपुर, जबलपुर के उपनिरीक्षक ब्रजभान सिंह को दिनांक 21.04.2022 को इस आशय की शिकायत लेख करायी कि दिनांक 20.04.2022 की रात 11ः30 बजे उसका लड़का बसंत पटैल, पड़ोसी राज व दीपक के साथ दुर्गाजी के मंदिर तरफ गया था एवं वह भी खाना खाने के बाद पत्नी के साथ दुर्गा जी के मंदिर की तरफ टहल रहा था तभी दुर्गा जी के मंदिर के पास से झगड़ा होने का हल्ला सुनायी पड़ा तो उसने पत्नी के साथ दुर्गा मंदिर की तरफ जाकर देखा तो वहां भीड़ लगी थी तथा उसके लड़के बसंत को अभिषेक उर्फ नमन पटैल, उसका बाप रामदास पटेल एवं अपचारी बालक लिपटकर मार रहे थे। अपचारी बालक ने उसके लड़के बसंत के पेट व कमर के पास दो तीन चाकू मारे तो उसका लड़का वहीं गिर गया, खून बहने लगा तथा अभिषेक पटैल, रामदास व अपचारी बालक भाग गये। मौके पर ही उसने, उसकी पत्नी व राज, दीपक, कुनाल ने बीच बचाव किया तथा पीछे से नाती भी आ गया था। राज ने बताया कि वह, दीपक और बसंत दुर्गा मंदिर दर्शन करने आये थे, मंदिर के सामने खडे थे कि रामदास पटैल और उसका लडका अभिषेक उर्फ नमन अपने घर से निकलकर उनके पास आये और बसंत से बोले कि तुम उसके लड़के को जबरदस्ती बोलते हो और बदनाम करते हो कि लडकी से बात करता है और दोनों लोग बसंत से लिपटकर मारपीट करने लगे और अपचारी बालक को आवाज देकर बुलाया, तीनों ने लिपट कर बसंत से मारपीट किये तभी अपचारी बालक ने बसंत को जान से मारने की नियत से पेट और कमर के पास चाकू मारा जिससे बहुत खून निकला और मोहल्ले के काफी लोग इकट्ठे हो गये फिर ऑटो वाला, मोहन दामन और राज ऑटो से बसंत को मेडिकल कॉलेज ले गये, मेडिकल कॉलेज से राज और कैलाश ने बताया कि बसंत पटैल खत्म हो गया है। उसके लड़के बसंत ने करीब 15-20 दिन पहले उसकी लड़की से अभिषेक उर्फ नमन पटैल के द्वारा बात करने को मना करने अभिषेक उर्फ नमन के पिता को उसके घर जाकर बोला था कि उसकी लड़की से नमन बात करता है, उसको समझा दो। इसी कारण से अभिषेक उर्फ नमन अपने पिता रामदास एवं अपचारी बालक के साथ मिलकर जान से मारने की नियत से उसके लड़के बसंत को चाकू से मारकर हत्या कर दी। उक्त शिकायत के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक ब्रजभान सिंह द्वारा की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) विजय कुमार उईके के मार्गदर्शन में जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन व विशेष लोक अभियोजक श्रीमती संगीता सिंह परिहार द्वारा उक्त मामले में सषक्त पैरवी की गई।
अजय कुमार जैन जिला लोक अभियोजन अधिकारी व श्रीमती संगीता सिंह परिहार विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय जयशंकर श्रीवास्तव तेरहवां अपर सत्र न्यायाधीष जबलपुर के द्वारा थाना गोरखपुर के अपराध क्रं. 240/2022 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 430/2022 में आरोपीगण रामदास पटैल व अभिषेक उर्फ नमन पटैल को अंतर्गत धारा 302/34 भादस में आजीवन कारावास व 2000-2000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया।

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