निलम्बन अवधि का वेतन भुगतान करो:हाईकोर्ट

जबलपुर दर्पण। जनपद पंचायत के एक सचिव को उसकी निलंबन अवधि का वेतन भुगतान नहीं करने पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, हाईकोर्ट के जस्टिस मनिन्दर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने कलेक्टर दमोह को निदेर्शित किया है कि वह याचिकाकर्ता को उसके निलंबन अवधि का बकाया भुगतान कराये।
यह याचिका दमोह जिले की तहसील हटा जनपद पंचायत के सचिव कमला प्रसाद बड़गैंया की ओर से दायर की गई हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलीले देते हुए, अधिवक्ता सुषमा बैरागी ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता को अनिमित्ता बरतने के आरोप में निलम्बित कर दिया गया था। लगभग डेढ़ साल बाद उसे बहाल कर दिया गया, किंतु निलंबन अवधि का वेतन का भुगतान उसे नहीं किया जा रहा था, जिसे उन्होंने अनुचित बताते हुए, न्यायालय से उचित राहत दिए जाने की प्राथर्ना की।


