त्रि-स्तरीय पंचायत एव नगरीय निकायों के अध्यक्ष,उपाध्यक्ष के निर्वाचन में विवाद की आशंका को देखते हुए शस्त्र लाइसेंस निलंबन की अवधि बढ़ी

30 जुलाई के बाद वापस होंगे शस्त्र
जबलपुर दर्पण नप्र। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 एवं शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 के तहत आदेश जारी कर जिले में शस्त्र लायसेंस के निलंबन की अवधि 30 जुलाई तक बढ़ा दी है। इसकी प्रमुख वजह जिला पंचायत और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है।
चुनावों में शस्त्रों के दुरुपयोग की आशंकाओं को देखते हुये सभी शस्त्रधारियों के शस्त्र लाइसेंस चुनावी प्रक्रिया सम्पन्न होने तक निलंबित रखना जरूरी हो गया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा शस्त्र लायसेंस के निलंबन की अवधि बढ़ाये जाने से त्रि-स्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों के आम निर्वाचन की घोषणा के बाद सबंधित थाने अथवा वैध शस्त्र डीलरों के यहाँ जमा कराये गये शस्त्र अब 30 जुलाई के बाद ही शास्त्र धारकों को वापस किये जा सकेंगे।



