चंडालभाटा ट्रांसपोर्ट नगर में अवैध निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश

जबलपुर दर्पण। अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओ) आधारताल की कोर्ट ने चंडालभाटा ट्रांसपोर्ट नगर स्थित खसरा क्रमांक 153 एवं 154 के प्लॉट नंबर C-1 से C-10 में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इन प्लॉट्स में कोई नया निर्माण नहीं किया जाए। आदेश की अवहेलना पर निर्माण कार्य बंद करा दिया जाएगा और सामग्री जब्त कर ली जाएगी। साथ ही सभी अनावेदकों को 18 नवंबर को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं।
व्यापारी संघ की याचिका और अवैध निर्माण का मामला
ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी संघ माढ़ोताल के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने एसडीओ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि विनोद सोनकर, प्रसन्न सोनकर, अभिनव सोनकर, अभिषेक सोनकर और अनिकेत सोनकर द्वारा इन प्लॉट्स पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। आवेदक के वकील श्याम अग्रवाल ने बताया कि अनावेदकगणों के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं, और वे भूमिस्वामी भी नहीं हैं। संभागायुक्त के आदेश के बाद राजस्व रिकॉर्ड से उनके नाम हटा दिए गए हैं, और जबलपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने भी एनओसी को निरस्त कर दिया है। इस अवैध निर्माण के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है।