कटनी दर्पणमध्य प्रदेश

कलेक्टर कटनी ने आदतन अपराधी विनय वीरवानी के विरूद्ध की जिला बदर की कार्यवाही

3 माह की अवधि के लिए किया जिले की राजस्‍व सीमाओं से निष्‍कासित

कटनी – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दिलीप कुमार यादव ने कैरिन लाईन थाना माधवनगर कटनी निवासी विनय वीरवानी पिता दिलीप वीरवानी उम्र 30 वर्ष के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के भीतर आगामी 3 माह की अवधि के लिए जिले की राजस्‍व सीमाओं से बाहर जाने का आदेश पारित किया है।

 कलेक्टर ने जिला बदर की यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया है। विनय वीरवानी असामाजिक तत्‍व एवं आदतन अपराधी है एवं आमजन के साथ मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, अवैध वसूली करना, जुआ खेलना, सट्टा खिलवाना एवं जान से मारने की नियत से प्राणघातक हमला करने जैसे अपराध करता चला आ रहा है। विनय के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरण न्‍यायालय में विचाराधीन है।

 पुलिस के द्वारा विनय के विरूद्ध कई बार वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई फिर भी आदतन अपराधी विनय के आचरण व्‍यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। विनय की आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने, आम जन के लिए आतंक का पर्याय बनने के कारण क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आदतन अपराधी विनय को 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्‍व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्‍ना एवं उमरिया जिले की राजस्‍व सीमाओं से 3 माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया है।

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