न्यायालयीन आदेश की अवहेलना पर उचेहरा के जेई सतीश पटेल निलंबित

सतना जबलपुर दर्पण । मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के कनिष्ठ यंत्री (जेई) सतीश पटेल को न्यायालयीन कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया है। कंपनी के प्रबंध संचालक को प्राप्त निर्देशों के परिपालन में मुख्य महाप्रबंधक संपदा सराफ ने यह कार्रवाई की है।मामला विशेष न्यायाधीश (विद्युत) नागौद, श्री सदाशिव दांगौड़े की अदालत से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, 11 सितंबर 2025 को विचाराधीन विशेष विद्युत प्रकरण क्रमांक 638/2023 (मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड विरुद्ध अर्जुन कुम्हार, धारा 138 विद्युत अधिनियम) में अभियुक्त अर्जुन कुम्हार की जमानत हेतु अधिवक्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था।न्यायालय ने कंपनी से प्रतिवेदन तलब करते हुए सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तिथि निर्धारित की थी, लेकिन जेई सतीश पटेल ने अभियुक्त को लाभ पहुंचाने की नीयत से 11 सितंबर को ही प्रतिवेदन अभियुक्त के अधिवक्ता को सौंप दिया। जब यह प्रतिवेदन कंपनी की ओर से न्यायालय में पेश नहीं हुआ, तो अदालत ने अधिवक्ता से दस्तावेज वापस कराकर कई बार जेई पटेल को उपस्थित होकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके बावजूद, सतीश पटेल ने न तो प्रतिवेदन पेश किया और न ही संतोषजनक उत्तर दिया। इस पर न्यायालय ने उनकी उदासीनता को गंभीर मानते हुए विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद कंपनी प्रबंधन ने जेई पटेल को निलंबित कर दिया।



