सतना दर्पण

पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं पांच हजार का अर्थदंड

सतना जबलपुर दर्पण । जिले के रामपुर बाघेलान स्थित अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार पाठक की न्यायालय ने दिनांक 11/09/21 पत्नी की हत्या के आरोपी छोटेलाल तिवारी पिता रामदिन तिवारी निवासी नेमआ को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रूपये अर्थदंड से दण्डित किया। इस मामले मे अभियोजन की ओर ए डी पी ओ संजय यादव ने अभियोजन का संचालन किया।
ये है मामला-दिनांक 11/09/21 को अभियुक्त छोटेलाल तिवारी ने सुबह 5 बजे अपनी पत्नी बबिता तिवारी की ईंट एवं हसिया मारकर हत्या कर दिया था।इस मामले की विवेचना के पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था।

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