चैक बॉउंस के केस में आर्यन अजीतवार दोषी

जबलपुर दर्पण । चैक बॉउंस के मुलज़िम आर्यन अजीतवार को न्यायालय द्वारा दोषी मानते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास भुगताए जाने और 10लाख 40 हजार 750 रूपये बतौर प्रतिकर अदा करने का आदेश दिया आर्यन ने मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की ग्वारीघाट शाखा से रेडीमेड शर्ट निर्माण हेतु ऋण लिया था चैक की राशि का भुगतान ना करने पर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणि श्रीमान डॉक्टर गौरव गर्ग की न्यायालय ने आर्यन को दोषी पाते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास और 10 लाख 40 हजार 750 प्रतिकर अदा करने से दंडित किया और राशि अदा ना करने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया l प्रकरण में बैंक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश पंजवानी ने पैरवी की l



