मारपीट के आरोपियों को 3 वर्ष का कठोर कारावास

सीधी जबलपुर दर्पण । न्यायालय मझौली ने मारपीट के एक पुराने प्रकरण में तीन आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी रामसजीवन यादव निवासी ग्राम बघैला पहरहा टोला, थाना मझौली ने दिनांक 04 जून 2018 को थाना उपस्थित होकर आरोपी जयराम वैस, ददोल उर्फ राजेश वैस एवं अशोक वैस के विरुद्ध गाली-गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
फरियादी की रिपोर्ट पर थाना मझौली में अपराध क्रमांक दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध धारा 294, 323, 325, 506, 34 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत प्रकरण न्यायालय मझौली में प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ओमप्रकाश बागरी ने मामले की सशक्त पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालयीन प्रक्रिया में आरोप सिद्ध हो गया। माननीय न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपीगण जयराम वैस पिता रामप्रताप वैस 73 वर्ष, ददोल उर्फ राजेश वैस पिता जयराम वैस 40 वर्ष, अशोक वैस पिता जयराम वैस 45 वर्ष सभी निवासी ग्राम बघैला पहरहा टोला, थाना मझौली, जिला सीधी को दोषी पाते हुए धारा 323 एवं 325 भादवि के तहत प्रत्येक को 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹1,300 के अर्थदंड से दंडित किया।
न्यायालय का यह फैसला कानून व्यवस्था की मजबूती एवं अपराधियों को चेतावनी देने वाला माना जा रहा है।



