जबलपुर दर्पण

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जबलपुर दर्पण । मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा क्रिश्चियन इंग्लिश कॉलेज छतरपुर को 9 वर्ष की सेवा करने के बाद हटाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक याचिकाकर्ता को लगातार कार्य करने के निर्देश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम एस भट्टी की एकल पीठ के समक्ष याचिका कर्ता के अधिवक्ता एस. डी. गुप्ता ने तर्क के दौरान माननीय न्यायालय को याचिकाकर्ता शबाना खान w/o श्री अबरार खान निवासी आदर्श मार्ग महल रोड छतरपुर जिला छतरपुर क्रिश्चियन इंग्लिश कॉलेज नौगांव रोड छतरपुर में प्राइमरी शिक्षक कंप्यूटर के पद पर 1/ 7/ 2017 को नियुक्ति की गई थी तब से वह लगातार अपनी सेवा नियुक्ति दिनांक से लगन एवं ईमानदारी पूर्वक दे रही थी परंतु अचानक 30/4/2025 प्रबंधन द्वारा को शिक्षण कार्य करने से बंद कर दिया और शाला में आने से रोक दिया गया याचिकाकर्ता अनेकों बार प्राचार्य एवं मैनेजर क्रिश्चियन इंग्लिश कॉलेज से लिखित एवं मौखिक शाला शिक्षण कार्य करने के लिए आवेदन दिया और कारण पूछा कि क्यों मेरी सेवा समाप्त की जा रही है जबकि याचिकाकर्ता सन 2017 से लगातार सेवा करती चली आ रही है इसके बाद भी सेवा बिना कारण के समाप्त की जा रही है जो कि नियम विरुद्ध एवं अवैधानिक है ! याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा को लगातार रखने के उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय द्वारा एक महिला कर्मचारी की लंबी अवधि तक सेवा को देखते हुए एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ता की सेवा लगातार रखने के निर्देश देते हुए अनावेदक गण, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन बल्लभ भवन भोपाल, कलेक्टर छतरपुर जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर क्रिश्चियन इंग्लिश कॉलेज नौगांव रोड छतरपुर, मैनेजर क्रिश्चियन इंग्लिश स्कूल छतरपुर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने के निर्देश दिए गए!
याचिकाकर्ता की ओर से शंभू दयाल गुप्ता एवं कपिल दयाल गुप्ता ने पैरवी कर रहे हैं!

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