खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने लामता, चांगोटोला, भोण्डवा, पचपेढ़ी में की छापामार कार्यवाही

बालाघाट जबलपुर दर्पण । घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग रोकने के लिए कलेक्टर श्री मृणाल मीना के निर्देश पर खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के दल ने 04 नवम्बर को लामता, चांगोटोला, भोण्डवा, पचपेढ़ी में 13 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्यवाही कर 18 गैस सिलेण्डर जब्त किये है। इन प्रतिष्ठानों के संचालको के विरूद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आदेश 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही के लिए कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किये जा रहे है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी आरके ठाकुर ने बताया कि 04 नवम्बर को कनिष्ठ आपर्ति अधिकारियों के दल द्वारा लामता में पूजा मिष्ठान, लिल्हारे हॉटल, लक्की टी-स्टॉल एंड चायनिज सेंटर से एक-एक, राणा एग्ज सेंटर, महाराजा रेस्टारेंट व ओम साई राम जलपान गृह से 02-02 तथा कान्हा स्वीट्स सेंटर से 03 गैस सिलेण्डर जब्त किये गए है। इसी प्रकार भोंडवा में शिजरा चिकन बिरयानी सेंटर, केजीएन हॉटल, मउ-चांगोटोला में दीपक चिकन सेंटर, लक्की होटल एवं पचपेढ़ी में महामाया हॉटल व स्पेशल पोहा स्पेशल चाय सेंटर से 01-01 गैस सिलेण्डर जब्त किये गए है। इन प्रतिष्ठानों के संचालकों के विरूद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आदेश 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही के लिए कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किये जा रहे है। यह कार्यवाही नायब तहसीलदार लामता श्री डीएस मरावी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पहल सिंह वलाडी, राजस्व निरीक्षक एमके पटेल व श्री किशोर उईके तथा पुलिस टीम के द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। खाद्य सामग्री तैयार करने एवं विक्रय करने वाले सभी होटल एवं रेस्टारेंट संचालकों से कहा गया है कि वे अपने प्रतिष्ठान में लाल रंग के घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग न करे। अन्यथा उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। व्यावसायिक उपयोग के लिए नीले रंग का गैस सिलेण्डर क्रय करें।



