जबलपुर दर्पण

अग्नि दुर्घटना से केवल जन धन ही नहीं परिवार में आत्मविश्वास की भी हानि होती है,व्यापक सुधार लाने की आवश्यकता: डॉ अभिलाष पाण्डेय

जबलपुर दर्पण । मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक डॉ अभिलाष पाण्डेय ने लगातार बढ़ रही आगजनी की घटनाओं को लेकर ध्यानाकर्षण के माध्यम से फायर सेफ्टी एक्ट लाने और उसे व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए प्रश्न उठाया।
डॉ पाण्डेय के द्वारा पूर्व में भी मध्य प्रदेश में फायर सेफ्टी एक्ट लागू किए जाने के संबंध में पूर्व में भी चार बार विधानसभा प्रश्नों के माध्यम से शासन का ध्यान इस और आकर्षित कराया जा चुका है। आज पुनः ध्यानाकर्षण के माध्यम से मध्य प्रदेश में तत्काल फायर सेफ्टी एक्ट लागू किए जाने हेतु प्रश्न किया जिसमें माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा इसे जल्दी लागू करने की बात कही।

विधायक डॉ अभिलाष पाण्डेय ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश के विभिन्न महानगरों और नगरों में स्थित व्यवसायिक परिसर, स्कूल, कॉलेज तथा सार्वजनिक स्थलों पर विगत कुछ समय से आगजनी की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे जन-धन की अपार हानि होने की आशंका बनी रहती है। वर्तमान में एक सुदृढ़ और व्यापक ‘फायर सेफ्टी एक्ट’ के अभाव में इन संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो रहा है। यद्यपि व्यापारी और संस्थान संचालक अपनी ओर से प्रयास करते हैं, किंतु एक स्पष्ट विधिक ढांचे और नियमित ‘फायर ऑडिट’ की व्यवस्था होने से न केवल आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि यह स्वयं संस्थान मालिकों के लिए भी उनके निवेश और व्यवसाय की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। फायर ऑडिट की रिपोर्ट होने से संस्थानों को बीमा दावों और अन्य कानूनी औपचारिकताओं में भी सुगमता होगी, जिसे व्यापारी वर्ग एक सकारात्मक सुरक्षा कवच के रूप में स्वीकार करेगा। लोकहित में यह आवश्यक है कि सरकार प्रदेश में तत्काल प्रभाव से एक सर्वग्राही फायर सेफ्टी कानून लागू करने और नियमित ऑडिट की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने की अति आवश्यकता है।
अतः लोकहित में यह आवश्यक है कि सरकार प्रदेश में तत्काल प्रभाव से एक सर्वग्राही फायर सेफ्टी कानून लागू करने और नियमित ऑडिट की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु एक ठोस कदम उठाए।
विधायक डॉ अभिलाष पाण्डेय ने जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा का उदाहरण देते हुए बताया कि उत्तर मध्य विधानसभा में बड़ा फुहारा,कमानिया, लार्डगंज, गंजीपुरा, गढ़ाफटक,सराफा, मिलौनीगंज जैसे घने बसाहट वाले क्षेत्र हैं जहां फायर ब्रिगेड तो दूर की बात सामान्य रूप से कार भी जाना बड़ी मुश्किल हो जाता है, और विगत दिवस बहुत घटनाएं हुई हैं जहां हमने कोशिश की है कि लोगों को प्रशासन की ओर से हरसंभव सहायता मिले परंतु ये नाकाफी साबित होते हैं। इंश्योरेन्स कंपनी की भी अपनी अनेक शर्तें होती है जिस पर भी ध्यान देने की जरूरत है जो कि फायर सेफ्टी एक्ट के माध्यम से ही सुधार कर सकते हैं।

माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने डॉ अभिलाष पाण्डेय के प्रश्नों पर जवाब देते हुए बताया कि इस विषय पर 3 महीने पहले विभाग की बैठक की थी जिसमें तय किया गया था कि जिसमें नगर निगम के 74 वें संविधान संशोधन में नगर निगम को अधिकार दिए गए हैं एवं हमने तय किया है कि आने वाले समय में हम होम अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा जो मॉडल फायर सेफ्टी एक्ट आया है हम उसके ही मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश का भी फायर सेफ्टी एक्ट बना रहे हैं और आने वाले 2 से 3 महीने में हम फायर सेफ्टी एक्ट बनाकर प्रस्तुत कर देंगे।

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