प्रदूषण नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई: ‘मेसर्स रजा इंडस्ट्रीज’ को बंद करने का नोटिस

पांढुर्णा जबलपुर दर्पण । मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPPCB) के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण के नियमों का उल्लंघन करने पर मेसर्स रजा इंडस्ट्रीज के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से संचालन बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। ग्राम काजलवानी, तहसील सौंसर स्थित इस औद्योगिक इकाई के संबंध में बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए संचालित हो रही थी।
बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मेसर्स रजा इंडस्ट्रीज को पूर्व में जारी संचालन सम्मति (Consent to Operate) की वैधता दिनांक 30 जून 2023 को समाप्त हो चुकी थी। नियमानुसार सम्मति समाप्त होने के 6 माह पूर्व ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य था, किन्तु बार-बार मौखिक एवं लिखित निर्देश दिए जाने के बावजूद इकाई द्वारा नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त इकाई बिना वैध सम्मति के संचालित पाई गई, जो कि अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
इसी परिप्रेक्ष्य में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल अधिनियम 1974 की धारा 33 “क” एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 31 “क” के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश जारी किए गए हैं कि उद्योग की संचालन प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से बंद की जाए। साथ ही संबंधित विभागों को जल एवं विद्युत आपूर्ति सहित अन्य सुविधाएं भी तत्काल प्रभाव से अवरुद्ध करने के निर्देश दिए गए हैं।
नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि मेसर्स रजा इंडस्ट्रीज के संचालकों द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो जल अधिनियम 1974 की धारा 47 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 के तहत वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी इकाई संचालकों एवं प्रबंधकों की होगी।



