दो पुलर वाहन जब्त, प्रकरण न्यायालय को प्रेषित

जबलपुर दर्पण । परिवहन संभागीय उड़नदस्ता, जबलपुर द्वारा मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए ट्रांसटेक लॉजिस्टिक इंटरनेशनल कंपनी के दो पुलर वाहनों क्रमांकएमएच-46-सीयू-5214 एवं एमएच-46-सीयू-6214 को जब्त किया गया।
जांच के दौरान पाया गया कि उक्त दोनों वाहन जबलपुर से महाराष्ट्र की ओर जा रहे थे। वाहनों का परमिट समाप्त हो चुका था तथा मध्यप्रदेश मोटरयान कर भी जमा नहीं किया गया था। नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर संभागीय उड़नदस्ता, जबलपुर की टीम द्वारा दोनों वाहनों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए उन्हें जब्त कर लिया गया।
जब्त किए गए वाहनों को सुरक्षा की दृष्टि से थाना बरगी परिसर में खड़ा कराया गया है। साथ ही, संबंधित प्रकरण को आवश्यक अग्रिम कार्रवाई एवं सुनवाई हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
परिवहन निरीक्षक एवं प्रभारी विक्रम सिंह ठाकुर के द्वारा बताया गया है कि बिना वैध परमिट एवं कर जमा किए बिना संचालित होने वाले वाहनों के विरुद्ध आगे भी निरंतर जांच एवं कार्रवाई की जारी रहेगी.



