वकीलों को बिना व्याज के मिले 50 हज़ार रूपएः कांग्रेस

केंद्र सरकार आर्थिक पैकेज में वकीलो को भी शामिल करें पुष्पराज
उमरिया यश कुमार शर्मा। कोविड-19 के कारण प्रदेश के 23 मार्च 20 से प्रदेश की अदालतें बंद है जिससे वकीलों की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई है राज्य सरकार एवं राज्य अधिवक्ता परिषद अधिवक्ताओं को ₹50 हज़ार बिना ब्याज के दिए जाने क्या कांग्रेस ने ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम का सौंपा गया ।
पुष्पराज सिंह अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी लीगल सेल उमरिया ने बताया कि अधिवक्ताओं के साथ श्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर उमरिया को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि दिनांक 23 मार्च 2020 से मध्य प्रदेश अदालतें कोविड-19 कोविड-19 के महामारी के कारणों से बंद है अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति खराब हुई हैं व आर्थिक संकट छा गया है भविष्य में न्यायालय कब प्रारंभ होंगे निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है अधिवक्ताओं की जीवन यापन गंभीर संकट आ गया है केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा विभिन्न पाँच चरणों में विभिन्न वर्गों के लिए आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा की गई है जिसमें अधिवक्ताओं के लिए कुछ भी नहीं है मध्यप्रदेश में अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम लागू है अधिवक्ताओं के सहायता के लिए अन्य नियम भी बनाए गए हैं , राज्य अधिवक्ता परिषद एवं मध्य प्रदेश सरकार अधिवक्ताओं के हित में कोई सकरात्मक कार्य नहीं कर रही हैं जिससे वकीलों अनेको कठनाइयों का सामना कऱना पड रहा है।
ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि मध्य प्रदेश के अधिवकातो को प्रदेश की राज्य सरकार एवं राज्य अधिवक्ता परिषद समस्त अधिवक्ताओं को 50 हज़ार रु की आर्थिक सहायता एक मुस्त , सॉफ्ट लोन के रूप में बिना ब्याज के पांच अवर 5 वर्ष के अवधि के लिए प्रदान कराए व तत्काल विषेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए । ज्ञापन के समय जिला कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष पुष्पराज सिंह एडवोकेट अधिवक्ता तरुण पांडे राजकुमार सिंह चौहान , कौशलेंद्र सिंह मोहम्मद नासिर अंसारी, शिव रतनसेन विनय सोनी उपस्थित रहे।




