मण्डला दर्पणमध्य प्रदेश

अब न्यायालय में 19 जून तक होंगे अतिआवश्यक कार्य

मंडला। वैश्विक महामारी कोरोना कोविड 19 समस्या से उत्पन्न देशव्यापी अनलाॅक-1 के कारण अब मंडला जिला न्यायालय में 15 जून से 19 जून तक पूर्व की तरह अतिआवश्यक कार्य वीडियों कान्फ्रेसिंग से होंगे। अनलाॅक-1 से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर म.प्र. के आदेश व दिशा निर्देशों के अनुसार मंडला जिला के सभी न्यायालय प्रातः 10.30 से 5 बजे तक खुलेंगे किन्तु कोर्ट 2 शिफ्टों में लगेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार 10.30 बजे से 2 बजे तक वरिष्ठ न्यायालय- सेशन कार्ट में न्यायालयिन कार्य होगा वहीं 2 बजे से शाम 5 बजे तक सभी व्यवहार न्यायालय में अतिआवश्यक न्यायालयिन कार्य होंगे। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर सी वाष्र्णेय के द्वारा महामारी कोरोना कोविड 19 से बचने हेतु जिला न्यायालय प्रंागण पर समुचित व्यवस्थाऐं करवाई गई है। भौतिक यंत्रों के द्वारा प्रवेश करने वाले सभी अधिवक्ताओं का व अन्य आवश्यक पक्षकारों का तापमान लेने के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। सिर्फ जिला न्यायालय प्रांगण पर सिर्फ अधिवक्तागण व आवश्यक पक्षकार ही प्रवेश कर सकते हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब बार रूम के सभाकक्ष व अधिवक्ताओं के चेम्बर खुल सकेंगे। आमजनों व सामान्य पक्षकारों को न्यायालय प्रांगण पर फिलहाल अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। हर किसी को जिला न्यायालय के मुख्य गेट पर कर्मचारियों द्वारा हेडवाॅश द्वारा हाथ धुलवायें जा रहे हैं। साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 जून से 19 जून तक सिर्फ अतिआवश्यक कार्य वीडियों कान्फ्रेसिंग के द्वारा किये जावेंगे। स्मरणीय रहे कि पूर्व में भी अब तक लाॅकडाउन के दौरान न्यायालय में महत्वपूर्ण कार्य होते रहे हैं।

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