होम क्वारेंटाईन के दौरान सावधानियों का करें पालन
होम क्वारेंटाईन के उल्लंघन पर जुर्माना अनिवार्य: कलेक्टर
मण्डला। सीएमएचओ डॉ. श्रीनाथ सिंह ने बताया कि वर्तमान में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जनता का सहयोग जरूरी है। जिले में बाहर से आए हुए व्यक्ति, मजदूर एवं अन्य लोगों की स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही है। उन्हें होम क्वारेंटाईन का पालन करते हुए आवश्यक सावधानियाँ बरतना चाहिए। होम क्वारेंटाईन के दौरान 14 दिन तक एक अलग हवादार कमरें में अकेले रहें। अपने हाथों को बार-बार साबुन और पानी से धोऐं या एल्कोहल आधारित सेनिटाईजर का प्रयोग करें। हमेशा मॉस्क पहनें, अपनी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। घर के सदस्यों से विशेषकर बुजुर्ग एवं बच्चों से उचित दूरी बनाकर रखें। अपने कपड़े, खाना या बर्तन एक दूसरे से साझा न करें। इस दौरान यदि बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई महसूस हो तो कंट्रोल रूम नंबर 07642-251079, टोल फ्री नंबर 104 या नजदीकि स्वास्थ्य केन्द्र में संपर्क करें।
होम क्वारेंटाईन के उल्लंघन पर जुर्माना अनिवार्य: कलेक्टर
कलेक्टर हर्षिका सिंह ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों द्वारा यदि होम क्वारेंटाईन का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध 2 हजार रूपये के जुर्माने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने शहरी क्षेत्र में सीएमओ नगरपालिका तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के स्थानीय अधिकारियों को होम क्वारेंटाईन किए गए व्यक्तियों पर निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मॉस्क का उपयोग नहीं करने वाले तथा दुकानों आदि में भीड़ नियंत्रण के लिए जरूरी इंतजाम नहीं करने वाले दुकानदारों पर भी सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विदेश से आने वाले व्यक्ति अपनी जानकारी अनिवार्य रूप से जिला स्तरीय कंट्रोल रूम में देंगे तथा कड़ाई से होम क्वारेंटाईन पालन करेंगे। उन्होंने जिले में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः क्वारेंटाईन करने के निर्देश दिए।



