कोरोना पॉज़िटिव मरीज़ों की सर्वप्रथम आरआरटी दल करे जाँच

अनूपपुर से विकास ताम्रकार की खबर

कलेक्टर ने दिए निर्देश-
लक्षण न होने एवं अपेक्षित सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर सम्बंधित मरीज़ किए जाएँगे होम आइसोलेट
आरआरटी दल करेंगे निगरानी
➥सम्बंधित मरीज़ों को होम आइसोलेशन की शर्तों का कड़ाई से करना होगा पालन, उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्यवाही
कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में कोरोना प्रकरणो की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की एवं आगामी रणनीति के सम्बंध में निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा लक्षण रहित अथवा कम लक्षण वाले कोरोना पॉज़िटिव मरीज़ों के होम आइसोलेशन हेतु आयुक्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा 13 अगस्त को तत्संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गए हैं। उक्त निर्देश में होम आइसोलेशन की पात्रता एवं शर्तें स्पष्ट की गयी हैं।
आपने कहा गाइडलाइन अनुसार ऐसे कोरोना पॉज़िटिव मरीज़ जो लक्षण रहित हैं, सहरुग्णता नही है तथा उम्र 60 वर्ष से कम है, घर में आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हैं, उन्हें कोविड केयर सेंटर शिफ़्ट न कर होम आइसोलेट किया जाएगा। उक्त के सम्बंध में आपने निर्देश दिए कि आरआरटी दल सर्वप्रथम कोरोना पॉज़िटिव मरीज़ों के स्वास्थ्य पैरामीटर एवं अन्य सुविधाओं की जाँच करेगा तदानुसार होम आइसोलेशन अथवा कोविड केयर सेंटर शिफ़्ट किए जाने के सम्बंध में गाइडलाइन अनुसार निर्णय लिया जाएगा। होम आइसोलेट किए गए व्यक्तियों की आरआरटी दल द्वारा निगरानी की जाएगी तथा तत्संबंध की सूचना अवधि के साथ सम्बंधित मरीज़ों के घरों में चस्पा की जाएगी। होम आइसोलेट किए गए लक्षण रहित/ कम लक्षण वाले कोरोना संक्रमित व्यक्ति को इस आशय की निर्धारित प्रपत्र में अंडर्टेकिंग देनी होगी कि वे समस्त गाइडलाईन/ दिशानिर्देशों का पालन करेंगे तथा रैपिड रिस्पांस टीम (आर.आर.टी.) के संपर्क में रहेंगे। ऐसे व्यक्ति जिन्हें होम आइसोलेट किया गया है- खांसी, बुखार, सांस की तकलीफ आदि स्वास्थ्य समस्याएँ होने पर तत्काल सम्बंधित आरआरटी दल, स्थानीय चिकित्सालय अथवा ज़िला प्रशासन को सूचित करेंगे। यदि सम्बंधित व्यक्ति द्वारा होम आईसोलेशन के तय मानकों का उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरूद्ध मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949, महामारी रोग अधिनियम-1984 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
➥ होम आइसोलेशन की पात्रता
कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति जो लक्षण रहित हो अथवा अत्यंत कम लक्षण जैसे:- मात्र सर्दी, खासी, गले में खराश तथा शरीर का तापमान 100° F से कम होना, SPO2 95 प्रतिशत से अधिक होना, सांस लेने में कोई तकलीफ न होना, सीने में जकडन, दर्द जैसे लक्षण न होना।
इसके साथ ही कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से कम हो तथा सहरुग्णता जैसे :- डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अंग प्रत्यारोपण, कैंसर तथा एच.आई.वी. इत्यादि से ग्रसित न हो को होम आईसोलेट किया जा सकता है। इस हेतु उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सक द्वारा परीक्षण कर प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्ति के पास पृथक हवादार कमरे की सुविधा आवश्यक है, जिसमें पृथक शौचालय की उपलब्धता हो। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि संक्रमित व्यक्ति अपने कमरे से बाहर न निकले, अपने कमरे में ही खाना खाये तथा अन्य व्यक्तियों के सीधे संपर्क में न आये। कपड़े एवं कमरो की सफाई 01 प्रतिशत सोडियम हायपोक्लोराईट सोल्यूशन से होनी चाहिए। बैठक में समस्त एसडीएम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बी॰डी॰ सोनवानी, नोडल अधिकारी डॉ आर॰पी॰श्रीवास्तव सहित राजस्व एवं स्वास्थ्य विभाग के सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।



