समय पर खाद्यान्न परिवहन नहीं होने पर परिवहन कर्ताओं पर 3 लाख 31 हजार 804 रुपये का जुर्माना अधिरोपित

अनूपपुर माह जुलाई 2021 का खाद्यान्न उठाव निर्धारित समय अवधि 25 जुलाई 2021 निर्धारित की गई थी। जिसके विरुद्ध सेक्टर अनूपपुर, कोतमा के परिवहनकर्ता राधे कार्गो तथा सेक्टर जैतहरी, राजेन्द्रग्राम के परिवहनकर्ता फौजी ट्रांसपोर्टर के विरुद्ध खाद्यान्न समय पर परिवहन नहीं करने पर पेनाल्टी अधिरोपित की गई है। उक्ताशय की जानकारी देते हुए मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड कार्यालय जिला अनूपपुर की जिला प्रबंधक ने बताया है कि मेसर्स फौजी ट्रांसपोर्ट को प्रदाय केन्द्र अनूपपुर एवं राजेन्द्रग्राम से खाद्यान्न परिवहन के विलम्ब पर 2 लाख 83 हजार 954 रुपये तथा प्रदाय केन्द्र कोतमा से खाद्यान्न परिवहन के विलम्ब पर मेसर्स श्री राधे कार्गो पर 47 हजार 850 रुपये की पेनाल्टी अधिरोपित की गई है। उन्होंने बताया कि 25 जुलाई से 30 जुलाई तक 5 दिवस की पेनाल्टी दर निविदा 19-21 की कंडिका 34 विलंब पर जुर्माना के तहत 150 प्रति मे. टन प्रति दिवस अधिरोपित की गई है। उन्होंने बताया कि कुल अधिरोपित राशि 3 लाख 31 हजार 804 रुपये का समायोजन संबंधितों के परिवहन देयकों से किया जाएगा।



