अनूपपुर में स्थित एवं विधानसभा क्षेत्र मरवाही की सीमा से लगी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानो को बंद रखने का कलेक्टर ने दिया आदेश

अनूपपुर दर्पण। कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने अनूपपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र 87 अनूपपुर में विधानसभा उपनिर्वाचन-2020 को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-24 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित देशी मदिरा दुकानो अनूपपुर, पसान, कैल्होरी, बरगवा, देवहरा तथा विदेशी मदिरा दुकाने अनूपपुर, जैतहरी, चचाई, जमुनाकालरी, बरगवाँ होटलबार एफ.एल. 3 होटल सूर्या अनूपपुर एवं देशी मद्यभाण्डागार अनूपपुर को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात दिनांक 1 नवम्बर को सांयकाल 06:00 बजे से 3 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक की अवधि के लिये एवं मतगणना दिनांक 10 नवम्बर को सम्पूर्ण दिवस हेतु बन्द रखी जाने के लिये आदेश किए हैं। उक्त अवधि में किसी भी अधिकृत /अनाधिकृत स्थान से मदिरा का क्रय-विक्रय परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा क्षेत्र ( 24-मरवाही, अजजा) की सीमा से 03 किलोमीटर के क्षेत्र में स्थापित मध्यप्रदेश राज्य की विदेशी मदिरा दुकान बरतराई हेतु उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं।



