जबलपुर दर्पणमध्य प्रदेश

आबकारी विभाग ने दी दबिश 110 लीटर कच्ची शराब जप्त

मझौली दर्पण। सिहोरा आबकारी ने धमकी में दबिश देते हुए 110 लीटर कच्ची शराब जप्त करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आबकारी उपनिरीक्षक जिनेंद्र जैन ने बताया की जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशन में एवं सहायक आबकारी आयुक्त  एस एन दुबे के मार्गदर्शन मेंं आबकारी वृत्त सिहोरा के गोसलपुर थाना क्षेत्र क़े अन्तर्गत ग्राम धमकी में प्रातः प्राप्त सूचना के आधार पर दबिश की कार्यवाही की गई। जिसमें आरोपी हजारी कुचवंधिया पिता रामसिंह कुचबंदिया उम्र 55 वर्ष, के रिहायशी मकान की समक्ष गवाहान तलासी लेने पर 06 प्लास्टिक की जरीकेनो में रखी 55 लीटर हाथ भट्टी महुआ मदिरा बरामद की गई।वहीं एक अन्य सूचना पर ग्राम धमकी में ही आरोपी बीरन पिता बद्री प्रसाद कुचबंदिया उम्र 28 वर्ष के रिहायशी मकान से 03 प्लास्टिक के गुम्मो एवं 01 प्लास्टिक की जरीकेन में रखी 55.0 लीटर हाथ भट्टी महुआ मदिरा बरामद की गई।दोनो आरोपियों को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।आरोपियों द्वारा उक्त मदिरा का धारण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क , 34 (2) का दण्डनीय अपराध होने से गिरफ्तार कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया।इस प्रकार मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915, संशोधन 2000 की 34(1) क, 34 (2) के 02 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

ये रहे उपस्तिथ-कार्रवाई के दौरान जिनेन्द्र कुमार जैन आबकारी उप निरीक्षक, सतीश कुमार खम्परिया, फूल सिंह एटिया , सन्त लाल मरावी, गणेश सिंह एवं अशोक सिंह बघेल आबकारी आरक्षक उपस्थित रहे।

 

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