संपादकीय/लेख/आलेख
तिरंगे के प्रतिरूपों का भी सम्मान जरूरी

स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती यह प्रमुख हमारे देश के राष्ट्रीय पर्व हैं। यह पर्व भारतीय को गौरवान्वित करते है। लगभग लगभग 700 साल की गुलामी के बाद प्राप्त हुई इस आजादी और अधिकारों कर्तव्यों का बोध कराने वाले गणतंत्र तथा विश्व धरातल पर अहिंसा को सबसे शक्तिशाली हथियार बनाने का कार्य करने वाले देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित सैकड़ों हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों शहीदों तथा अज्ञात प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग करने वाले उन सभी नागरिकों को हर भारतवासी देश प्रेमी और राष्ट्र भक्तों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाता है। गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा लहरा कर तथा स्वतंत्रता दिवस के दिन हर धर्म, संप्रदाय और जाति के लोग मिलकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को ध्वजारोहण करके जन गण मन राष्ट्रगान गाकर मनाते है। स्कूल कॉलेजों एवं जिला तहसील के मुख्य समारोह में बच्चों एवं नागरिकों के हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के प्रतीक प्लास्टिक एवं कागज के झंडे, स्टीकर, हैंड -बैंड, कैप-टोपी तथा कोविड-19 करोना महामारी के कारण सबसे ज्यादा अब उपयोग किया जाने वाला माक्स इत्यादि उपयोग करने के बाद भूलवश गलती से या जानबूझकर कचड़े के ढेर एव सडकों मैं फेंक देते हैं जो कि गलत है। किसी भी प्रकार के वस्त्रों टीशर्ट या वस्तुओं मैं भी अगर राष्ट्र ध्वज या चिन्ह अगर अंकित किया गया है और उसे अपमानजनक तरीके से उपयोग किया जा रहा है तो यह व्यावहारिक, कानूनन, अशोभनीय, लापरवाही पूर्ण, संवैधानिक अपराध है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के प्रतिरूप भी हमारे लिए उतने ही सम्माननीय होते हैं जितना कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। इनको इस प्रकार से फेंकना हमें लापरवाह तथा देशद्रोही कर सकता है। इसलिए इन राष्ट्र ध्वज प्रतीकों को सावधानीपूर्वक सम्मान के साथ विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए यहां वहां कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए।
भारतीय संविधान संहिता हम सभी निजी नागरिकों अपने परिसरों में ध्वज फहराने का अधिकार देता है। परन्तु इस ध्वज को सांप्रदायिक लाभ, पर्दें या वस्त्रों के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक संभव हो इसे मौसम से प्रभावित हुए बिना सूर्योदय से सूर्यास्त तक राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना चाहिए।
परंतु देखने में आया है कि कुछ स्थानों पर लोग भूलवश या जानबूझकर राष्ट्रीय ध्वज एवं उनके प्रतिरूपों का आदर – सम्मान नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भारतीय ध्वज आचार संहिता 2002 व राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा-2 के तहत कार्रवाई की जाएगी जिसमें 3 वर्ष की सजा व जुर्माने का प्रावधान है या फिर दोनों ही हो सकते हैं।



