मध्य प्रदेश

यूरिया वितरण में अनियमितता पर 4 उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध दर्ज होगी एफआईआर

नरसिंहपुर। कलेक्टर श्री वेद प्रकाश ने पीओएस मशीन से यूरिया वितरण में अनियमितता पर 4 निजी उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध एफआईआर- पुलिस प्राथमिकी/ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की अनुशंसा की है। इस संबंध में कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
         इस सिलसिले में उर्वरक विक्रेताओं मेसर्स कृषि विकास केन्द्र सालीचौका के श्री मुलायम चंद कठल, शर्मा कृषि सेवा केन्द्र सालीचौका के श्री प्रशांत नेमा, कृष्णा ट्रेडर्स गाडरवारा के श्री संजय शर्मा और बालाजी सेल्स गाडरवारा के श्री अक्षत बडोनिया के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा की गई है।
         उल्लेखनीय है कि जिले में टॉप- 20 वायर यूरिया वितरण के संबंध में जांच की गई। जांच में निजी उर्वरक विक्रेताओं के चार प्रकरणों में पीओएस मशीन से यूरिया वितरण में अनियमितता किया जाना पाया गया। जांच में पाया गया कि मुलायम चंद कठल द्वारा श्री रामस्वरूप किरार बसुरिया के नाम से 58.005 मे. टन यूरिया, श्री राजकुमार सालीचौका के नाम से 43.200 मे. टन यूरिया एवं श्री छोटेलाल कहार सालीचौका के नाम से 23.081 मे. टन यूरिया इस तरह कुल 124.286 मे. टन यूरिया का वितरण किसानवार न करते हुये पीओएस मशीन से इनके पुत्र श्री अखिलेश कठल द्वारा वितरित की गई, जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।
         इसी तरह श्री प्रशांत शर्मा द्वारा श्री राजकुमार सालीचौका के नाम से 7.200 मे. टन यूरिया एवं श्री छोटेलाल कहार सालीचौका के नाम से 18 मे. टन यूरिया इस तरह कुल 25 मे. टन यूरिया का वितरण किसानवार नहीं किया गया।
         इसी तरह श्री संजय नेमा द्वारा श्री रोहित कीर नगवारा के नाम से 44.100 मे. टन यूरिया, श्री रामस्वरूप मेहरा टुइयापानी के नाम से 40.500 मे. टन यूरिया, श्री अमित कुमार नेमा एमपीईबी कॉलोनी गाडरवारा के नाम से 36 मे. टन यूरिया एवं श्री पलाश मालवीय सीरेगांव के नाम से 31.500 मे. टन यूरिया इस प्रकार कुल 152.100 मे. टन यूरिया का वितरण किसानवार नहीं किया गया।
         इसी प्रकार अक्षत बडोनिया द्वारा श्री पतिराम चीलाचौन के नाम से 36 मे. टन यूरिया एवं श्री सुकेश कौरव गाडरवारा के नाम से 32.400 मे. टन यूरिया इस प्रकार कुल 68 मे. टन यूरिया का वितरण किसानवार नहीं किया गया।
         इस प्रकार उक्त उर्वरक विक्रेताओं द्वारा यूरिया वितरण में शासन के निर्देशों का उल्लंघन किया गया। यूरिया का वितरण भी व्यवस्थित ढंग से किया जाना नहीं पाया गया। फलस्वरूप पीओएस मशीन से किसानवार यूरिया का स्टाक निरंक नहीं किया जाकर एक साथ बहुत अधिक मात्रा में अपने कर्मचारी, रिश्तेदारों‍ अन्य कृषकों के नाम किया जाना पाया गया, जो गंभीर अनियमितता की श्रेणी में मानते हुये इन सभी चारों उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा कलेक्टर ने की है।

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