जबलपुर दर्पणमध्य प्रदेश

जबलपुर उडऩदस्ता टीम बड़ी कार्रवाई

दो वाहन में कृषि उपज-मक्का बगैर अनुज्ञा पत्र के रहे थे परिवहन

छिंदवाड़ा/जबलपुर। इन दिनों कृषि उपज मंडी सौंसर उडऩदस्ता टीम की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है, मामला यह है कि सौसर क्षेत्र से अवैध रूप से कृषि उपज के अंतरराजजीय हो रहे परिवहन पर जबलपुर के टीम को आकर कार्रवाई करनी पड़ रही है, तो सौंसर मंडी में गठित उडऩदस्ता क्या कर रहा है सोचने वाली बात यह है कि जब मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर से उडऩदस्ते की टीम आकर सौसर क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है, तो सौसर कृषि उपज मंडी का उडऩदस्ता और मंडी निरीक्षक सहायक निरीक्षक की टीम क्या कर रही है, क्या वरिष्ठ अधिकारियों को सौसर कृषि उपज मंडी उडऩदस्ता टीम पर भरोसा नहीं है। बुधवार की रात्रि फिर एक बार मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर के मार्गदर्शन में जबलपुर से आकर उडऩ दस्ते की टीम ने सौसर क्षेत्र में खमारपानी- नागपुर-भिलापुर मार्ग पर दो वाहनों पर कृषि उपज मक्का अनुज्ञा पत्र से अवैध परिवहन करते हुए कार्रवाई की है। लगातार जबलपुर से आ रही उडऩदस्ते की कार्रवाई से ऐसा लगता है, सौंसर कृषि उपज मंडी उडऩदस्ता टीम कार्रवाई करने में पीछे हाथ कर लेता है, इसलिए मजबूरी में अब वरिष्ठ अधिकारियों को जबलपुर से उडऩ दस्ते की टीम बुलाकर सौसर में कार्रवाई करनी पड़ रही है।
जबलपुर की टीम ने की देर रात ग्रामीण क्षेत्र में कार्रवाई-सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर के मार्गदर्शन में संभागीय उडऩदस्ता टीम के द्वारा बुधवार की रात्रि निरीक्षण के दौरान खमारपानी नागपुर भिलापर,ओर रामाकोना सावनेर ग्रामीण मार्ग पर वाहन निरीक्षण करने पर 02 वाहन में कृषि उपज-मक्का बगैर अनुज्ञा पत्र के अवैध परिवहन करते हुए कार्रवाई की है, संभागीय उडऩदस्ता दल मंडी बोर्ड प्रभारी जगदीश श्रीवात्री,मंडी निरीक्षक ढालसिंह शिव से मिली जानकारी के अनुसार रात्रि में बिना अनुज्ञा पत्र से महाराष्ट्र की ओर जारी दो गाडय़िों पर कार्रवाई की गई है,जिसमें म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(6) के उल्लंघन करने पर उक्त वाहन को मय कृषि उपज मंडी समिति, सौसर को आगामी कार्यवाही हेतु सौंपा गया है, जिसमे सौसर मंडी द्वारा नियमानुसार पांच गुना की वसूली किया गया प्रकरण बनाया गया है, जिसमें वाहन क्रमांक एमएच 40 बीएल 224, में मक्का 192.00 क्विंटल,फर्म साहू ब्रदर्स पलासपानी के द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र के परिवहन किया जा रहा था, जिस पर जबलपुर उडऩ दस्ते की टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुये पांच गुना मंडी शुल्क 26640 रु निरा.711रु एवं समझौता शुल्क 1000 ठोका है,वाहन क्र. एमपी 28 जी 1582. रामकोना से सावनेर,कृषि उपज मक्का,79.20 क्विंटल अंसुमन ट्रेडर्स रामकोना पर कार्रवाई करते हुए पांच गुना मंडी शुल्क 10990 रु, नीरा. 294 रु एवं समझौता शुल्क 1000 रु इस प्रकार कुल पांच गुना मंडी शुल्क 37630 रु निरा. 1005 रू एवं समझौता शुल्क 2000 रु वसूल किया गया है। कार्रवाई के दौरान कृषि उपज मंडी के अनिल मार्सकोले, गोपाल नीलवंशी, राजकुमार बरकडे आदि उपस्थित थे।

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