पूर्व विधायक राम बाई को अलग-अलग दो मामलों में कोर्ट ने सुनाई तीन-तीन माह की सजा
दमोह/जबलपुर दर्पण। जिले की पथरिया विस से दबंग विधायक रामबाई को दमोह के तत्कालीन कलेक्टर के साथ अभ्रदता करने के सनसनी खेज मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाते हुए तीन माह की सजा और पांच सौ रुपए जुर्माना लगाया है।
ये है मामला
जबलपुर। 2022 में दमोह कलेक्टर एस.कृष्ण चैतन्य अपने कार्यालय में थे,तभी पूर्व विधायक राम बाई कलेक्टर कार्यालय पहुंची और शासकीय काम में बाधा उत्पन्न करते हुए कलेक्टर के साथ बदतमीजी करने लगी बात इतनी बढ़ी कि जिला कलेक्टर ने इस मामले की शिकायत दमोह कोतवाली थाने में दर्ज करा दी। उसी मामले में न्यायाधीश विश्वेशरी मिश्रा ने सुनवाई की है।
अभियोजन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि
दमोह के तत्कालीन कलेक्टर एस.कृष्ण चैतन्य के साथ पूर्व विधायक ने अभद्रता की थी। जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ था। पुलिस ने इस मामले में चालान शीट जिला कोर्ट में पेश की थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर उक्त मामला एमपी/एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर हुआ। ट्रायल में कलेक्टर की गवाही हुई, जिसमें कलेक्टर ने बताया कि मेरे साथ यह घटना हुई थी। जिला अभियोजन अधिकारी अजय जैन ने बताया कि बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश ने पूर्व विधायक को दोषी माना और दमोह के तत्कालीन कलेक्टर एस.कृष्ण चैतन्य के साथ अभद्रता करने के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। वही विद्युत विभाग के कर्मचारी को धमकाने के मामले में पूर्व विधायक राम बाई को तीन माह की सजा और एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है।