जबलपुर दर्पणमध्य प्रदेश

ईडब्लूएस सार्टिफिकेट वैधता पांच वर्ष की जायें

जबलपुर दर्पण। भारत का संविधान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस आरक्षण सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में एंट्रेंस के लिए आवेदन करने में छूट प्रदान करता है शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत 10 फीसदी का रिजर्वेशन मिलता है, सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों संवर्गों के मॉडल रोस्टर में ईडब्ल्यूएस कोटा 10% आरक्षित का अनिवार्य उल्लेख किया जायें, ईडब्ल्यूएस सार्टिफिकेट एकल खिड़की सुविधा उपलब्ध कराई जायें, लोक सूचना के तहत एक सप्ताह में नवीन/नवीनीकरण ईडब्ल्यूएस सार्टिफिकेट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायें, स्नातक डिग्री -3वर्ष और स्नातकोत्तर उपाधि-2वर्ष अतः ईडब्ल्यूएस सार्टिफिकेट की वैधता पांच वर्ष किया जाये, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विधार्थियों को निःशुल्क पुस्तक, स्टेशनरी दिया जाये, छात्रावास में 10 प्रतिशत आरक्षण और अन्य संवर्ग की तरह सभी लाभ दिया जायें, परशुराम सेना संस्कारधानी जबलपुर द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण 10%आरक्षण सुनिश्चित कराने एवं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैधता के संबंध में प्रांतीय आह्वान पर न्यायोचित महत्वपूर्ण मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम माननीय जिलाध्यक्ष जबलपुर को आज सौंपा गया, जिसमें प्रांतीय सचिव संतोष दुबे, प्रांतीय उपाध्यक्ष विजेन्द्र उपाध्याय, संयोजक मुकेश चतुर्वेदी एवं जे पी शर्मा, ध्रुव कुमार दुबे, राजीव पाण्डेय, राम छवि मिश्रा, डा राजकुमार गौतम अनिल कुमार पाण्डेय, प्रमोद द्विवेदी, राजीव मिश्रा, राजेश पांडेय की उपस्थिति सराहनीय रही।

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