शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक विक्रय करने पर संबंधित संस्था एवं फर्म पर होगी कार्यवाही

अनूपपुर / किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उप संचालक श्री एनडी गुप्ता ने बताया है कि वर्ष 2021-22 हेतु शासन द्वारा विभिन्न उर्वरकों का विक्रय दर निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया है कि शासन द्वारा यूरिया 266.50 रुपये प्रति बैग, डीएपी 1200 रुपये प्रति बैग, पोटास 1000 रुपये प्रति बैग, इफको एनपीके (10ः26ः26) 1440 रुपये प्रति बैग, इफको एनपीके (12ः32ः16) 1185 रुपये प्रति बैग, इफको एनपीके (20ः20ः0ः13) 1220 रुपये प्रति बैग, अमोनिया फास्फेट सल्फेट (20ः20ः0) 1225 रुपये प्रति बैग, सिंगल सुपर फास्फेट (पावडर) 274.50 रुपये प्रति बैग, सिंगल सुपर फास्फेट (दानेदार) 304.50 रुपये प्रति बैग एवं क्रमको/एनएफएल (12ः32ः16) 1470 रुपये प्रति बैग निर्धारित किया गया है।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उप संचालक गुप्ता ने जिले के समस्त संबंधित उर्वरक विक्रय केन्द्रों को निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2021-22 हेतु शासन द्वारा निर्धारित की गई दर पर ही उर्वरकों का विक्रय करें। किसी भी स्थिति में किसानों को अधिक कीमत पर न बेचें। निर्धारित दर से अधिक कीमत पर विक्रय की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित संस्था एवं फर्म का उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित व निरस्त करते हुए वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। उन्होंने बताया है कि अधिक कीमत पर उर्वरक विक्रय की शिकायत कार्यालय उप संचालक कृषि के शाखा प्रभारी भारत सिंह मार्को के मोबाइल नम्बर 9424689605 पर किया जा सकता है।



