घरेलू गैस सिलेंडर से चाट की दुकान चलाने वाले का सिलेंडर और चूल्हा भट्टी जप्त
जबलपुर दर्पण । श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर के निर्देश पर अवैध रूप से ज्वलनशील सामग्री का उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में, 3 दिसंबर 2024 को थाना पनागर के उपनिरीक्षक शेषनारायण दुबे द्वारा नगर पालिका मार्केट के सामने सार्वजनिक यातायात रोड पर चेकिंग की गई, जहाँ एक चाट फुल्की की दुकान चलाने वाला व्यक्ति घरेलू गैस सिलेंडर का असुरक्षित रूप से उपयोग कर रहा था। दुकान संचालक आनंद जायसवाल, पिता सुनील जायसवाल, उम्र 28 वर्ष, निवासी सिंधी कॉलोनी गुरु नानक वार्ड, थाना पनागर, जबलपुर, ने बिना अनुमति के दो घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग अपनी दुकान में किया था। इस पर उपनिरीक्षक दुबे ने मौके पर कार्रवाई करते हुए, आरोपी के खिलाफ धारा 3 और धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा धारा 287 भारतीय दंड संहिता के तहत कार्यवाही की। इस दौरान, दो घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा भट्टी और बिक्री से अर्जित रकम को जप्त किया गया। थाना पनागर के निरीक्षक अजय बहादुर सिंह और उप निरीक्षक शेषनारायण दुबे की इस कार्यवाही को सराहा गया, जिन्होंने शहर की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया।