सतना में हत्या के प्रयास के दोषी को 5 वर्ष की सजा, 2000 रुपये का जुर्माना
सतना जबलपुर दर्पण । प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मानवेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने 30 अगस्त 2025 को हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी शिब्बू उर्फ शिवम विश्वकर्मा को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना 10 अक्टूबर 2019 की शाम 8 बजे टिकुरिया टोला, लखन चौराहा के पास हुई। पीड़ित पीतांबर उर्फ पंछी ठेले पर फोटो बेच रहा था, जब आरोपी ने गांजा पीने के लिए पैसे मांगे। पैसे देने से इनकार करने पर आरोपी ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद, उसने पीड़ित के सीने में चाकू से हमला किया, जिससे पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित के भाई ने कोलगवा थाने में शिकायत दर्ज की, और घायल को अस्पताल में लंबे समय तक इलाज चला। विवेचना के बाद, मामला न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। अभियोजन ने 11 गवाहों के बयानों के आधार पर घटना को प्रमाणित किया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को भादवि की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक उमेश कुमार शर्मा ने पक्ष रखा।



