बगैर अनुमति के रैली प्रदर्शन करने व धारा 144 के उल्लंघन पर संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों पर मामला दर्ज

डिंडोरी,जबलपुर दर्पण न्यूज। मध्यप्रदेश में संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में कर्मचारियों का हड़ताल पिछले 1 सप्ताह से ज्यादा का समय से हड़ताल जारी है। पिछले दिनों बगैर अनुमति रैली निकालना अधिक संख्या में एक स्थान पर एकत्र होना और शोर गुल कर प्रदर्शन करना संयुक्त मोर्चा पदाधिकारियों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के 7 अधिकारियों पर धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में नामजद मामला दर्ज किया है। बताया जाता है कि सतेंद्र नामदेव, वैशाली कछवाहा, चेतन कुलस्ते, मदन सिंह, मिलन सिंह सुलेखा और CS सिंह के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है अब उनके विरुद्ध धारा 188 और 34 के तहत FIR भी दर्ज कर ली गई है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी 22 जुलाई से संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ग्रामीण और पंचायती कर्मचारियों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय में कॉलेज तिराहा से कलेक्ट्रेट तिराहा तक तिरंगा रैली और प्रदर्शन का आयोजन किया था। लेकिन इस बाबद विधिवत अनुमति नहीं होने की दशा में कोतवाली पुलिस ने 7 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। बताया गया कि कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी रत्नाकर झा ने पिछले सप्ताह शुक्रवार से जिले में धारा 144 लागू कर दी थी। इस आदेश के मुताबिक बगैर अनुमति कलेक्टरेट, जिला अस्पताल, तहसील भवन और SDM ऑफिस से 100 मीटर सीमा तक जुलूस, रैली, धरना, प्रदर्शन पर पाबंदी लगा की गई थी। इसके साथ ही धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान साथ ही एक स्थान पर 6 से अधिक लोगों की मौजूदगी पर रोक लागू की गई थी।आदेश में जिला दंडाधिकारी रत्नाकर झा ने उलंघन पर चेतावनी भी जारी की थी,बावजूद कर्मचारी नहीं माने और जिला मुख्यालय में रैली निकालते हुए तिरंगा यात्रा निकाला गया।



