कटनी दर्पण

धान के अवैध परिवहन और भंडारण पर जिला प्रशासन सख्त,रखी जा रही पैनी नजर

ढीमरखेड़ा जबलपुर दर्पण । समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने के पहले से ही अवैध रूप से धान का भंडारण व परिवहन करने वाले व्यक्तियों,दलालों, व्यापारियों और बिचौलियों पर जिला प्रशासन की पैनी नजर है।कलेक्टर आशीष तिवारी ने राजस्व , खाद्य एवं कृषि उपज मंडी के संयुक्त दल को निर्देशित किया है कि हर गतिविधि पर नजर रखें और नियम विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश के परिपालन में तहसील स्लीमनाबाद अंतर्गत पेट्रोल पंप के सामने से पीछे की ओर श्री ट्रेडर्स के नाम से दुकान मालिक लाल हल्दकार द्वारा संचालित हार्डवेयर की दुकान के गोदाम में लगभग 700 क्विंटल धान एवं 175 क्विंटल गेहूं भंडारित पाया गया। जिस पर कृषि उपज मंडी विभाग द्वारा मंडी एक्ट 1972 के तहत कार्यवाही की गई |इस अवैध भंडारित धान के लिए कुल 70 हजार 110 रूपए का जुर्माना लगाया गया। जिसमें धान पर दाण्डिक मंडी शुल्क 53 हजार 516 रूपए,निराश्रित शुल्क र 10 हजार 664 रूपए और समझौता शुल्क के रूप में 6 हजार रुपए अधिरोपित कर जमा कराया गया।यह कार्यवाही तहसीलदार आकाशदीप नामदेव, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पियूष शुकला और कृषि उपज मंडी के कर्मचारियों के संयुक्त दल द्वारा विगत दिनों की गई। कृषि उपज मंडी कटनी के सचिव श्री किशोर कुमार नरगांवे ने बताया कि मंडी उड़नदस्ता दल द्वारा 14 नवंबर को 70 क्विंटल धान का अवैध परिवहन करते हुए पाये जाने पर भी 7 हजार रुपए मंडी शुल्क एवं निराश्रित शुल्क 1 हजार 400रूपये और समझौता शुल्क 5 हजार रुपए अधिरोपित कर जमा कराया गया। इस प्रकार दोनो प्रकरणों को मिला कर कुल 83 हजार 380 रूपए कृषि उपज मंडी समिति कटनी के खाते में जमा कराए गए।

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