कलेक्टर श्री नारायन ने की समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा

छिन्दवाड जबलपुर दर्पण । कलेक्टर हरेंद्र नारायन की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा के लंबित प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री कार्यालय, सीएम हाउस, विभिन्न आयोगों, वरिष्ठ कार्यालयों एवं न्यायालयों से प्राप्त प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें तथा समन्वय से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान दें।
रोड रेस्टोरेशन कार्यों की समीक्षा – नगर निगम छिंदवाड़ा अंतर्गत लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किए जा रहे रोड रेस्टोरेशन कार्यों की शिकायतें सामने आने पर कलेक्टर श्री नारायन द्वारा इस मुद्दे को विशेष रूप से समय-सीमा की बैठक में रखा गया है। पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुरूप कंपनी द्वारा किए गए कार्यों की सूची और फोटो के आधार पर प्रकरण की समीक्षा करते हुए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने को कहा है।
नवीन हेलीपेड निर्माण हेतु भूमि चिन्हांकन तेजी से पूर्ण करने के निर्देश- शासन द्वारा सभी तहसील मुख्यालयों में नवीन हेलीपेड निर्माण की प्रक्रिया को गति देने के निर्देशों के संदर्भ में कलेक्टर श्री नारायन ने उन तहसीलों के एसडीएम को प्राथमिकता से भूमि चिन्हांकन कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए, जहां प्रक्रिया लंबित है। उन्होंने कहा कि चयनित भूमि का विवरण एवं चिन्हांकन रिपोर्ट तत्काल लोक निर्माण विभाग को प्रेषित की जाए ताकि निर्माण कार्य समय पर प्रारंभ हो सके।
नगद खाद विक्रय केंद्र अब प्रथम एवं तृतीय शनिवार को भी खुले रहेंगे – खाद वितरण व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री नारायन ने निर्देशित किया कि जिले के सभी नगद खाद विक्रय केंद्र अब माह के प्रथम और तृतीय शनिवार को भी खुले रहेंगे। जहां स्थानीय आवश्यकता अधिक हो, वहां द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को भी केंद्र संचालित किए जा सकते हैं। उन्होंने तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को प्रतिदिन सुबह एवं शाम निरीक्षण कर समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।
श्रम अधिकारी की अनुपस्थिति पर नाराजगी-
बैठक में श्रम अधिकारी की अनुपस्थिति पर कलेक्टर श्री नारायन ने नाराजगी व्यक्त की । उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा ,पांढुर्णा एवं बैतूल तीन जिलों की जिम्मेदारी होने के बावजूद अधिकारी को माह में कम से कम एक समय-सीमा बैठक में उपस्थित रहना चाहिए।



