हत्या के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

जबलपुर दर्पण। प्रधान जिला न्यायाधीश कृष्ण मूर्ति मिश्र के द्वारा पारित आदेश अनुसार थाना लार्डगंज अंतर्गत हत्या के आरोपी अमन साहू को धारा 304 भाग 1 भादवि के अपराध में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10हजार रूपये का अर्थदंड से दंडित किया गया। 08/7/22 को अनिकेत उर्फ अंकित चौरसिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि अमन साहू की मां से शैलेन्द्र रैकवार के कुछ दिन पूर्व से अवैध संबंध होने की जानकारी अमन साहू को पता चल गई थी इसी बात को लेकर आज भी दोनो के बीच वाद विवाद हुआ है। अमन साहू बोला की मेरी मां से क्यो बात करता है। आज मै तुझे जिंदा नही छोडूगा अपने पास से चाकू निकाला और हत्या करने की नियत से शैलेन्द्र रैकवार के सीने और पेट में बाई तरफ दो बार चाकू मारा और भाग गया।
माननीय न्यायालय ने पुलिस द्वारा की गई विवेचना में सकंलित साक्ष्यो और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होते हुए आरोपी अमन साहू को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10हजार रूपये का अर्थदंड से दंडित किया गया था। मामले में मनीषा दुबे विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त मामले में पैरवी की गई ।



