कलेक्टर वेद प्रकाश द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी।

अब सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक रेत का परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
नरसिंहपुर। जिले में अब सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक रेत का परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर वेद प्रकाश द्वारा प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है। आदेश में उल्लेखित किया गया है कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के उद्धेश्य से भारत सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी के अनुसार जिला नरसिंहपुर की राजस्व सीमाओं में रात्रि में परिवहन होने से सो शल डिस्टेंस के पालन में कठिनाई होती है। इसके लिए रेत परिवहन के लिए समय सीमा निर्धारित किया जाना आवश्यक हो गया है। अतएव इस हेतु जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया जाना लोक हित में आवश्यक है। आदेश के मुताबिक जिले में अब रेत परिवहन का कार्य सुबह 6 बजे से सायं 7 बजे तक किया जा सकेगा। आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।



