बालाघाट दर्पणमध्य प्रदेश

राईस मिलर्स के विरूद्ध एफआईआर के निर्देश

सभी 18 राईस मिलों के बिजली कनेक्शन काटने के निर्देश

बालाघाट। उपायुक्त भारत सरकार विश्वजीत हलधर द्वारा 30 जुलाई 2020 से 02 अगस्त 2020 की अवधि में बालाघाट जिले के गोदामों एवं उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया गया है। जिसमें बालाघाट जिले के गोदामों में अमानक स्तर का चावल पाया गया है, जो कि मनुष्य के खाने योग्य नहीं था एवं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत निम्न श्रेणी का पाया गया है।इस स्थिति को संज्ञान में लेते हुए तत्काल संबंधित राईस मिलर्स से चावल जमा कराने पर रोक लगाई गई है। कलेक्टर दीपक आर्य ने इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत हो रहे 18 राईस मिलर्स के मालिकों एवं वेयर हाउस कारपोरेशन एवं नागरिक आपूर्ति निगम के 09 कर्मचारियों के विरूद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये है।
अमानक स्तर का चावल प्रदाय करने वाली राईस संचेती राईस मिल वारासिवनी के मालिक गंभीर संचेती, मां दुर्गा राईस मिल वारासिवनी के मालिक भोजेश पारधी, लक्ष्मी राईस उद्योग वारासिवनी के मालिक हुलेश कटरे, संचेती सारटेक्स वारासिवनी के मालिक गौरव संचेती, कुमार राईस मिल नैतरा के मालिक आनंद ठाकरे, आकाश इंडस्ट्रीज वारासिवनी के मालिक गगनदास सोमानी, तोलानी राईस मिल वारासिवनी के मालिक राकेश तोलानी, महालक्ष्मी राईस मिल खमरिया के मालिक खुमान सिंह बिसेन, सिद्धिविनायक राईस मिल खमरिया के मालिक बालकृष्ण बिसेन, बाबा राईस मिल सांवगी के मालिक रविशंकर ठाकरे, बजरंग राईस मिल बैहर के मालिक हृदय शाय हिरवाने, अंबिका राईस मिल बैहर के मालिक राकेश अग्रवाल, सताक्षी राईस मिल बैहर के मालिक आकाश अग्रवाल, चैतन्य प्रसाद अग्रवाल राईस मिल बैहर की मालिक श्रीमती शशिकला अग्रवाल, लक्ष्मी राईस मिल उकवा के मालिक मुकेश अग्रवाल, व्ही बी राईस मिल, सीडब्ल्यूसी गर्रा की मालिक श्रीमती बरखा रानी नाग, मां दुर्गा राईस इंडस्रीव्ज सीडब्ल्यूसी गर्रा के मालिक लालचंद धनवानी एवं गीता ट्रेडर्स सीडब्ल्यूसी गर्रा के मालिक दीपक धनवानी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये गये है।
अमानक स्तर का चावल प्रदाय करने के लिए जिम्मेदार नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक आर के सोनी, क्वालिटी निरीक्षक (तत्कालीन) नागेश उपाध्याय, क्लालिटी निरीक्षक मुकेश कनहेरिया, सी.डब्यूशि.सी. गर्रा के क्वालिटी निरीक्षक राकेश सेन, एस एल द्विवेदी, बैहर के क्वालिटी निरीक्षक लोचन सिंह टेंभरे, सी.डब्लयू.सी. गर्रा के शाखा प्रबंधक विपिन बिसेन, श्वेता वेयर हाउस नेवरगांव के शाखा प्रबंधक उदय सिंह राजपूत एवं एमपीडब्यूसीएलसी बैहर के शाखा प्रबंधक जितेन्द्र डोंगरे के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये गये है।
कलेक्टर आर्य ने वारासिवनी, लालबर्रा, परसवाड़ा एवं बैहर के तहसीलदार को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र की इन राईस मिलर्स के मालिकों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध तत्काल थाने में एफआईआर दर्ज करायें और पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। पुलिस अधीक्षक से भी कहा गया है कि 18 राईस मिलर्स एवं 09 कर्मचारियों के विरूद्ध शीघ्र एफआईआर दर्ज करायें।
कलेक्टर ने मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, बालाघाट के अधीक्षण अभियंता को निर्देशित किया है कि वे अमानक स्तर का चावल प्रदाय करने वाली इन 18 राईस मिलों का बिजली कनेक्शन तत्काल काटें और पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

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