घर में घुसकर मारपीट करने व गाली गलौंच देने के आरोपियों को नहीं मिली जमानत

डिंडोरी दर्पण। मामूली बात पर घर में घुसकर मारपीट करने व गाली गलौज देने के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी और जमानत देने से मना कर दिया। जानकारी देते हुए मीडिया सेल प्रभारी एवं जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया कि थाना शहपुरा के अपराध क्रमांक 434/20 के आरोपी अंगद यादव पिता भूरा यादव उम्र 25 वर्ष , आरोपी अक्कू उर्फ अखिलेश यादव उम्र 25 वर्ष, आरोपी भूरा यादव पिता एमलाल यादव उम्र 51 वर्ष एवं आरोपी मुकुन्द उर्फ अनिल पिता जगदीश यादव उम्र 27 वर्ष सभी निवासी शहपुरा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 थाना शहपुरा द्वारा घर में घुसकर सिर पर लाठी से प्रहार करने एवं गाली-गलौंच कर मारपीट करने के मामले में पुलिस के द्वारा धारा 294, 452, 323, 506, 34 भादंवि के तहत मामला दर्ज किया गया । सुनवाई करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शहपुरा प्रमोद पटेल द्वारा आरोपियों की जमानत आवेदन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा द्वारा आरोपियों का जमानत आवेदन खारिज किया गया है ।



