नेशनल लोक अदालत में 9 प्रकरणों से चार का हुआ निपटारा

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस केन्द्रीय जेल जबलपुर परिसर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। पीठासीन अधिकारी श्री मंजुल सिंह द्वारा लोक अदालत के आयोजन का उद्देश्य बतलाया गया।
लोक अदालत में खण्डपीठ द्वारा आपराधिक प्रकरणों में समझौता/स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रकरणों का निपटारा किया गया। पीठासीन अधिकारी श्री मंजुल सिंह, विशेष न्यायाधीश रेल्वे कोर्ट, जबलपुर के समक्ष कुल-09 प्रकरण निपटारे हेतु रखे गये, जिनमें से 04 प्रकरणों का निराकरण स्वीकारोक्ति के आधार पर किया गया। पीठासीन अधिकारी मंजुल सिंह द्वारा जेल में परिरूद्ध दिव्यांग विचाराधीन बंदी के प्रकरण का सहानुभूतिपूर्वक त्वरित निराकरण भी जेल लोक अदालत में किया गया तथा अंत में पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा लोक अदालत में उपस्थित विचाराधीन बंदियों को मिष्ठान भी वितरित किया गया।
यह भी उल्लेखनीय है कि मान्नीय न्यायालय एवं जेल उप महानिरीक्षक/जेल अधीक्षक जीपी ताम्र्रकार के विशेष प्रयासों से मान्नीय न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी के सत्र प्रकरण क्र. 90/2012 तथा सत्र प्रकरण क्र. 48/2013 में कुल जुर्माना राशि रूपये 13,500/- जमा कराकर लंबित 02 एम.जे.सी.प्रकरणों का भी निराकरण कराया गया। नेशनल लोक अदालत का आयोजन जेल उप महानिरीक्षक/जेल अधीक्षक जी.पी. ताम्र्रकार के मार्गदर्शन में एवं विधि अधिकारी अशोक सिंह, उप अधीक्षक जेल आर.पी. मिश्र, सहायक जेल अधीक्षक कुलदीप सिंह ठाकुर तथा रेल्वे कोर्ट स्टाफ शरद कुमार जैन, परमेश्वर यादव, मनोज जायसवाल एवं जेल पैरालीगल वाॅलेंटियर्स के सहयोग से सम्पन्न हुआ।



