गांजा विक्रय करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई सजा

डिंडोरी, जबलपुर दर्पण न्यूज। मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि थाना गाड़ासरई के अप0क्र0 123/2019 एवं विशेष सत्र प्रकरण क्र0 08/2019 के आरोपियों अमरसिंह पिता पंचम सिंह उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम पिपरटोला थाना बेनीबारी जिला अनूपपुर (म0प्र0) एवं आरोपी सुनील पिता तेजीलाल साहू उम्र 42 वर्ष निवासी चंदन घाट को सजा सुनाई गई है। जानकारी में बताया गया कि दिनांक 08.04.2019 को 13.10 बजे से 18.35 बजे के मध्य ग्राम चंदन घाट में एक साथ मिलकर 07 किलो 530 ग्राम मादक पदार्थ गांजा अवैध रूप से विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखने का अपराध कारित करने के मामले में सजा सुनवाई गई है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जिला डिण्डौरी द्वारा उक्त प्रत्येक आरोपी को धारा 8 सी सहपठित धारा 20(बी)(ii)(बी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50-50 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश न्यायालय ने पारित किया गया।



