अपराध दर्पणडिंडोरी दर्पणमध्य प्रदेश

मारपीट के आरोपी को न्‍यायालय ने सुनाई सजा

डिंडोरी, जबलपुर दर्पण न्यूज। सहायक मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शहपुरा प्रमोद कुमार पटेल द्वारा बताया गया कि थाना शहपुरा के अप0क्र0 173/2014 एवं प्र0क्र0 2178/2014 के आरोपी अन्‍तू कोल पिता भद्दू कोल उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम इन्‍दौरी थाना शहपुरा जिला डिण्‍डौरी को सजा सुनाई गई है। जानकारी अनुसार दिनांक 08.03.2014 को दोपहर लगभग 12.45 बजे फरियादी एवं उसके परिवार के सदस्‍यों एवं महिलाओं को गेंहूं काटने के दौरान अश्‍लील गालियां देने एवं मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी के विरूद्ध धारा 447, 294, 323, 506 भादंवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। उक्‍त मामले की सुनवाई करते हुए न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा जिला डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी अन्‍तू कोल को धारा 447, 323 भादंवि में न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 1500/- रूपए के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताए जाने का आदेश भी पारित किया गया है।

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